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सुप्रीम कोर्ट में गाली-गलौज: याचिकाकर्ता को जबरन पीठ से स्टैंडिंग बाय करना पड़ा

सुप्रीम कोर्ट में एक अजीब घटना हुई जब एक याचिकाकर्ता ने गालियां दीं और अपने कानूनी दस्तावेज हवा में उछाल दिए. इसके बाद सुरक्षा कर्मियों ने उसे काबू में किया और कोर्टरूम से निकाल दिया.

10 जुलाई 2026 को 02:57 pm बजे
सुप्रीम कोर्ट में गाली-गलौज: याचिकाकर्ता को जबरन पीठ से स्टैंडिंग बाय करना पड़ा

सौजन्य से:- ETV Bharat

सुप्रीम कोर्ट में गाली-गलौज के कारण याचिकाकर्ता को हटाया गया

यह घटना जस्टिस के वी विश्वनाथन और आलोक अराधे की पीठ के सामने हुई, जब याचिकाकर्ता ने अजीब तरह से टकराव वाला रुख अपनाया.

By Sumit Saxena

Published : July 10, 2026 at 4:42 PM IST

नई दिल्ली : शुक्रवार को एक नाटकीय घटना में, इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली अपनी याचिका की सुनवाई के दौरान खुद पेश हुए एक केस करने वाले को सुप्रीम कोर्ट से जबरन हटा दिया गया, क्योंकि उस पर आरोप है कि उसने गालियां दीं और अपने कानूनी कागज फेंक दिए.

यह घटना जस्टिस के वी विश्वनाथन और आलोक अराधे की आंशिक कार्य दिवस पीठ के सामने हुई. सुनवाई की शुरुआत में, केस करने वाले ने अजीब तरह से टकराव वाला लहजा अपनाया जिससे जज हैरान रह गए.

केस करने वाले ने, जिसने बिना वकील के बैंड वाला काला कोट पहना हुआ था, पीठ को संबोधित करते हुए कहा, “मिस्टर ज्यूडिशियल सर्वेंट. मैं आपको एसीपी लखनऊ के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश देता हूं.”

“आप मुझे आदेश दे रहे हैं? आप हमें आदेश दे रहे हैं?” जस्टिस विश्वनाथन ने पूछा, जो पीठ के सामने केस करने वाले के व्यवहार से हैरान थे.

केस करने वाले ने कहा, “मेरी तरफ से बस इतना ही है. सब कुछ रिकॉर्ड में है.” बाद में, उसने गलत तरीके से गाली दी और फिर कथित तौर पर अपने केस के कागज हवा में उछाल दिए.

एक सुरक्षाकर्मी तुरंत केस करने वाले की तरफ दौड़ा. साथ सुरक्षा वालों ने तुरंत उसे काबू में किया और कोर्टरूम से बाहर निकाल दिया. पीठ ने कॉज लिस्ट में बाकी मामलों की सुनवाई जारी रखी. घटना के बारे में अभी तक ओपन कोर्ट में कोई तुरंत आदेश पास नहीं किया गया है.

ये भी पढ़ें- राम मंदिर दान ‘चोरी’ की CBI जांच याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट 13 जुलाई को सुनवाई करेगा

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