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बैंक कर्मी तैयार करें ऋण चुकाने के लिए यथा संभव मानसिकता!

नगर प्रतिनिधि राष्ट्रीय लोक अदालत लिए बैंक मैनेजरों के साथ बैठक। समस्त बैंक मैनेजर का कहना कि सभी ऋण धारकों को नोटिस निर्गत करते हुए लोक अदालत में बैंक लोन का मामला दर्ज करें ।

31 जुलाई 2026 को 07:15 pm बजे
बैंक कर्मी तैयार करें ऋण चुकाने के लिए यथा संभव मानसिकता!

सौजन्य से:- Hindustan

लोक अदालत को लेकर प्राधिकार सचिव ने बैंक मैनेजरों के साथ की बैठक

लोक अदालत को लेकर प्राधिकार सचिव ने बैंक मैनेजरों के साथ की बैठक लोक अदालत को लेकर प्राधिकार सचिव ने बैंक मैनेजरों के साथ की बैठक लोक अदालत को लेकर प

जमुई। नगर प्रतिनिधि राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर प्राधिकार कला विधिक सेवा प्राधिकार जमुई के तत्वावधान में शुक्रवार को जमुई के समस्त बैंक मैनेजर के साथ एक अहम बैठक आयोजित की गई। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार संदीप सिंह के निर्देश पर बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता जिला विधिक सेवा प्राधिकार जमुई की सचिव मंजू श्री कुमारी ने की। बैठक का उद्देश्य आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत जो 12 सितंबर को व्यवहार न्यायालय जमुई परिसर में आयोजित की जाएगी की तैयारी को लेकर थी। बैठक में समस्त बैंक मैनेजर को संबोधित करते हुए प्राधिकार की सचिव ने लोक अदालत के संबंध में आवश्यक तैयारी करने का निर्देश दिया।

सभी बैंक मैनेजर को कहा गया है कि वे अपनी-अपनी शाखा से संबंधित वैसे ऋण धारकों को चिन्हित करें जिन्होंने अपना बैंक लोन नहीं चुकाया है एवं उन्हें नोटिस निर्गत करते हुए उन्हें लोक अदालत में बैंक लोन मामले को निष्पादन करने के लिए कहें। लोक अदालत के व्यापक प्रचार-प्रसार एवं इसमें किए जाने वाले वादों के निष्पादन में फायदे से संबंधित जानकारी आम जनता को दें। सभी राष्ट्रीयकृत बैंक जिले के अपने शाखा में लोक अदालत का प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करें। बैंक प्रत्येक शाखा में भी हेल्प डेस्क कायम कर खाताधारी को लोक अदालत के फायदे के बारे में बताएं। प्राधिकार की सचिव ने सभी बैंक मैनेजर को निर्देश देते हुए कहा कि बैंक लोन के निपटारे में जनता को यथासंभव छुट का लाभ एवं वादों के निस्तारण में लचीला रूख अख्तियार करे जिससे आमजन को फायदा हो सके एवं ज्यादा से ज्यादा मामलों का निष्पादन हो सके। उन्होंने जमुई के समस्त नागरिकों से आग्रह करते हुए आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत में अपने विरुद्ध लंबित प्रकरणों का निस्तारण के लिए आवाहन किया। राष्ट्रीय लोक अदालत में समस्त प्रकार के सुलहनीय प्रकरण जो न्यायालय में लंबित है/ अथवा विभागीय मामलों का आपस में सुलह वार्ता के द्वारा निस्तारण किया जाता है। इसमें किसी पक्ष की हार जीत नहीं होती और और बिना किसी खर्च के त्वरित न्याय मिल जाता है।

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