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कॉपीराइट उल्लंघन: सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर धौलपुर में ग्लब्स फैक्ट्री की दो मशीनें जब्त

सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर धौलपुर में एक ग्लब्स फैक्ट्री की दो मशीनें कुर्क और सील कर दी गईं। यह कार्रवाई कॉपीराइट उल्लंघन के आरोप में की गई। फैक्ट्री पर आरोप है कि उसने किसी दूसरी कंपनी के डिजाइन का अवैध इस्तेमाल कर सर्जिकल ग्लब्स बनाए।

8 जुलाई 2026 को 12:57 pm बजे
कॉपीराइट उल्लंघन: सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर धौलपुर में ग्लब्स फैक्ट्री की दो मशीनें जब्त

सौजन्य से:- ETV Bharat

कॉपीराइट उल्लंघन: सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर धौलपुर में ग्लब्स फैक्ट्री की दो मशीनें कुर्क

सर्जिकल ग्लब्स फैक्ट्री स्वयेर हेल्थ केयर पर कॉपीराइट उल्लंघन के आरोप में कोर्ट के आदेश पर दो बड़ी मशीनें कुर्क व सील कर दी गईं.

Published : July 8, 2026 at 5:36 PM IST

धौलपुर: जिला मुख्यालय धौलपुर के रीको औद्योगिक क्षेत्र में स्थित एक नामचीन सर्जीकल ग्लब्स फैक्ट्री पर बड़ी कानूनी कार्रवाई हुई है, जहां कॉपीराइट एक्ट का उल्लंघन करने के मामले में स्वयेर हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड नाम की सर्जिकल ग्लब्स फैक्ट्री पर गाज गिरी है. इसके मालिक संजीव गौड़ हैं. सीओ सिटी कृष्ण कुमार जांगिड़ ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर फैक्ट्री की दो मुख्य मशीनों को सीज करने की कार्रवाई की गई. कोर्ट कर्मचारियों की मौजूदगी में पूरी प्रक्रिया शांतिपूर्वक पूरी की गई. पुलिस ने केवल कानून व्यवस्था बनाए रखने का कार्य किया.

सर्वोच्च न्यायालय ने 25 मई 2026 और 22 जून 2026 को जिला न्यायालय धौलपुर को सख्त निर्देश दिए थे कि 7 अगस्त 2021 के आदेश को पुनर्जीवित करते हुए फैक्ट्री की दोनों सर्जिकल ग्लब्स मशीनों को कुर्क व सीज किया जाए. इन आदेशों की अनुपालना में जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजीव मागो ने कुर्की के आदेश जारी किए. कोर्ट के कुर्की वारंट पर पहुंची न्यायिक टीम ने फैक्ट्री की दो बड़ी उत्पादन मशीनों को कुर्क कर सील कर दिया, अब इन मशीनों से कोई उत्पादन नहीं हो सकेगा.

इसे भी पढ़ें- 13 साल तक नहीं की अदालत के आदेश की पालना, अब कुर्क हुई निगम आयुक्त की कुर्सी

डिजाइन का अवैध इस्तेमाल: अनोन्दिता हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के वकील श्रीकांत श्रीवास्तव ने बताया कि स्वयेर हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा मैसर्स अनोन्दिता हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड के डिजाइन का अवैध इस्तेमाल कर सर्जिकल ग्लब्स बनाए जा रहे थे. बौद्धिक संपदा अधिकार के इस उल्लंघन के खिलाफ पीड़ित कंपनी ने अदालत का रुख किया था. अदालत ने मामले की गंभीरता देखते हुए सख्त कार्रवाई के आदेश दिए. न्यायालय द्वारा नियुक्त कमिश्नर/सेल अमीन की टीम भारी पुलिस बल के साथ रीको स्थित फैक्ट्री पहुंची. टीम ने कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए दोनों मुख्य मशीनों को कब्जे में लिया, कुर्क किया और चैन व ताला लगाकर कोर्ट की मोहर से सील कर दिया. इस दौरान अनोन्दिता हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड के वकील श्रीकांत श्रीवास्तव, कमल लोधी, अनस खान और कंपनी प्रतिनिधि चंद्रपाल चौधरी मौके पर मौजूद रहे.

कार्रवाई से मचा हड़कंप: धौलपुर रीको इंडस्ट्रियल एरिया में हुई इस अचानक कार्रवाई से स्थानीय उद्योगपतियों और व्यवसायियों में खलबली मच गई. विशेषज्ञों का कहना है कि ब्रांड्स की पायरेसी और कॉपीराइट उल्लंघन के मामलों में कोर्ट अब बेहद सख्त रुख अपना रहा है, जिससे नकली या कॉपी उत्पाद बनाने वालों पर लगाम कसी जा सके. बता दें कि जब कोई संस्थान किसी दूसरे के रजिस्टर्ड ब्रांड नेम, लोगो, या पेटेंट डिजाइन की हूबहू नकल कर बाजार में माल बेचता है, तो यह कानूनी अपराध है. ऐसी स्थिति में पीड़ित पक्ष की याचिका पर कोर्ट अवैध निर्माण को रोकने के लिए दोषी फैक्ट्री की मशीनों और स्टॉक को सील या कुर्क करने का आदेश दे सकता है.

इसे भी पढ़ें- ACJM कोर्ट ने नगर निगम व यूआईटी की संपत्ति कुर्क करने के दिए आदेश, यह है मामला

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