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राहुल गांधी ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई की तिथि निर्धारित की

राहुल गांधी ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए तिथि निर्धारित की है, जिसमें कांग्रेस नेता के खिलाफ आय के ज्ञात स्रोत से अधिक संपत्ति के आरोपों की जांच करने का अनुरोध किया गया है।

16 अगस्त 2026 को 06:55 pm बजे
राहुल गांधी ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई की तिथि निर्धारित की

सौजन्य से:- Navbharat Times

सुप्रीम कोर्ट सोमवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी की उस याचिका पर सुनवाई करेगा, जिसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई है।

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट कांग्रेस नेता राहुल गांधी की उस याचिका पर सोमवार को सुनवाई करेगा जिसमें उनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के आरोपों की जांच करने का केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को निर्देश देने संबंधी इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई है।

सीजेआई के अध्यक्षता में पीठ करेगी सुनवाई

शीर्ष अदालत की 17 अगस्त की कार्यसूची के अनुसार, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची एवं जस्टिस वी. मोहना की पीठ मामले की सुनवाई करेगी।इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने 20 जुलाई को सीबीआई के जवाब पर असंतोष जताते हुए एजेंसी के वरिष्ठ अधिकारी को राहुल के खिलाफ आय के ज्ञात स्रोत से अधिक संपत्ति के आरोपों की जांच में हुई प्रगति का विस्तृत ब्योरा देते हुए नया हलफनामा व्यक्तिगत रूप से दाखिल करने का निर्देश दिया था।

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दिए ये निर्देश

इलाहाबाद हाई कोर्ट यह भी कहा था कि यदि आरोपों की जांच के दौरान प्रवर्तन निदेशालय को किसी तरह की अवैधता का संकेत देने वाली सामग्री या दस्तावेज मिलते हैं तो वह कानून के अनुसार आगे की कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र होगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कांग्रेस नेता के खिलाफ आय के ज्ञात स्रोत से अधिक संपत्ति के आरोपों की सीबीआई और ईडी से जांच कराने का अनुरोध करने वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान ये निर्देश दिए थे।

क्या था पूरा मामला

कर्नाटक निवासी एस. विग्नेश शिशिर द्वारा दायर आपराधिक रिट याचिका पर न्यायाधीशों के कक्ष में करीब दो घंटे तक चली सुनवाई के बाद यह आदेश पारित किया गया था। भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के कार्यकर्ता विग्नेश ने इससे पहले भी याचिकाएं दायर कर आरोप लगाया था कि कांग्रेस नेता के पास दोहरी नागरिकता है। अदालत ने कहा था कि सीबीआई की ओर से दाखिल हलफनामा उसके पहले के आदेश के अनुरूप नहीं है और उसमें गांधी की संपत्ति के संबंध में याचिकाकर्ता की शिकायत पर हुई जांच की प्रगति का पर्याप्त विवरण नहीं दिया गया है।

लेखक के बारे मेंदीपांशुदीपांशु वर्तमान में 'नवभारत टाइम्स ऑनलाइन' में कंसल्टेंट राइटर के रूप में काम कर रहे हैं। उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के डॉ. भीम राव अंबेडकर कॉलेज से जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन और आईआईएमसी (IIMC) दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। मीडिया इंडस्ट्री में एक साल से ज्यादा का अनुभव रखने वाले दीपांशु ने अपने करियर की शुरुआत साल 2025 में 'NDTV इंडिया' से की थी।उन्हें डिजिटल न्यूज रूम की तेज रफ्तार और ब्रेकिंग न्यूज कल्चर की अच्छी समझ है। दीपांशु की मुख्य रुचि राजनीति और क्राइम खबरों में है। वह बिहार चुनाव 2025, बजट 2026 और कई राज्यों के विधानसभा चुनावों को कवर कर चुके हैं। इसके अलावा वह यूटिलिटी, लोकल, जंगल न्यूज और गुड न्यूज जैसी खबरों पर भी लगातार काम करते हैं।सोशल मीडिया और गूगल ट्रेंड्स पर उनकी खास नजर रहती है। वह इंटरनेट पर वायरल हो रहे मुद्दों और पाठकों की पसंद को समझकर खबरों को बहुत सरल, सटीक और असरदार तरीके से पेश करते हैं।... और पढ़ें

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