'हर चीज अदालत पर न थोपें, बेघरों के वोटर लिस्ट मामले में चुनाव आयोग को दें सुझाव', दिल्ली HC का कड़ा रुख - delhi high court give sir voter list suggestions to ec
'हर चीज अदालत पर न थोपें, बेघरों के वोटर लिस्ट मामले में चुनाव आयोग को दें सुझाव', दिल्ली HC का कड़ा रुख दिल्ली हाई कोर्ट ने स्पेशल इंटेंसिव रिविजन (SIR) के दौरान बेघर और विस्थापित लोगों के वोटर लिस्ट से बाहर रहने की चिं…

सौजन्य से:- Jagran
'हर चीज अदालत पर न थोपें, बेघरों के वोटर लिस्ट मामले में चुनाव आयोग को दें सुझाव', दिल्ली HC का कड़ा रुख
दिल्ली हाई कोर्ट ने स्पेशल इंटेंसिव रिविजन (SIR) के दौरान बेघर और विस्थापित लोगों के वोटर लिस्ट से बाहर रहने की चिंताओं पर कहा कि सुझाव निर्वाचन आयोग को दिए जाएं।
HighLights
- हाई कोर्ट ने SIR पर निर्वाचन आयोग को सुझाव देने को कहा।
- बेघर और विस्थापितों के वोटर लिस्ट से बाहर रहने की चिंता।
- अदालत ने कहा, इन मुद्दों पर फैसला निर्वाचन आयोग का काम है।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली में चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिविजन (एसआईआर) के दौरान बेघर और विस्थापित लोगों के वोटर लिस्ट से बाहर रह जाने की चिंताओं पर दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि इस मामले से जुड़े सुझाव निर्वाचन आयोग के सामने रखें।
मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय व न्यायमूर्ति तेजस करिया की पीठ ने टिप्पणी की कि अदालत से इन मुद्दों पर फैसला करने के लिए न कहें। यह तय करना निर्वाचन आयोग का काम है कि इस प्रक्रिया को बेहतर तरीके से कैसे किया जाए।
जिरह सुनने के बाद निर्देश होंगे पारित
पीठ ने यहां तक कहा कि हर चीज अदालत पर नहीं थोपी जानी चाहिए। हालांकि, पीठ ने मामले में जिरह सुनने के बाद कहा कि इस पर उचित निर्देश पारित किया जाएगा।
याचिकाकर्ता इंदु प्रकाश सिंह ने जनहित याचिका दायर एसआईआर प्रक्रिया के दौरान विस्थापित और बेघर लोगों को मतदाता सूची से बाहर न करने का निर्देश देने की मांग की थी।
यह भी पढ़ें- Delhi SIR: क्या कट जाएंगे 1 तिहाई दिल्लीवालों के नाम? 24 अगस्त को जारी होगी नई ड्राफ्ट वोटर लिस्ट
Powered by Nyaya 247 News
संबंधित ख़बरें
इसी विषय की और ख़बरें →
Bhadohi News: राष्ट्रीय लोक अदालत 12 सितंबर को

Faridabad News: 12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत

सुप्रीम कोर्ट ने यमुना बाढ़ क्षेत्र को हुए नुकसान के लिए आर्ट ऑफ लिविंग द्वारा भुगतान किया गया जुर्माना वापस करने का आदेश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने आर्ट ऑफ लिविंग पर लगा 5 करोड़ का जुर्माना हटाया, कहा- यमुना खादर को नुकसान का सीधा सबूत नहीं - sc quashes 5 cr fine on art of living for yamuna event

बिकरू कांड के गैंग्सटर मामले में पांच दोषियों की सजा निलंबित, जमानत अर्जी मंजूर - five accused granted bail by supreme court in the bikru incident gangster case

'ग्राहकों के लिए अपनी संपत्ति भी बेच दूंगा...' सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद चर्चा में आया रामोजी राव का वो ऐतिहासिक पत्र

सुप्रीम कोर्ट ने श्री श्री रविशंकर के फाउंडेशन को दी राहत, वापस होगी 5 करोड़ जमा राशि

Faridabad News: 12 सितंबर को जिला न्यायालय में राष्ट्रीय लोक अदालत
ताज़ा ख़बरें
- बिकरू के गैंग्सटर मामले में पांच अभियुक्तों को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत br - five accused granted bail by supreme court in the bikru incident gangster case
- आर्ट ऑफ लिविंग को राहत, सुप्रीम कोर्ट ने NGT का आदेश रद्द किया, जानें क्या है मामला
- US: अमेरिकी अदालत ने ट्रंप प्रशासन को दिया झटका, करोड़ों कमर्शियल ड्राइवरों का संवेदनशील डेटा देने से इनकार
- SC ने न्यायिक सेवा के लिए 3 साल की प्रैक्टिस अवधि को घटाकर 1 साल कर दिया
- सुप्रीम कोर्ट ने श्री श्री रविशंकर के फाउंडेशन को दी राहत, DDA को वापस करना होगा 5 करोड़ जुर्माना
- लोक अदालत: ट्रैफिक चालान पर भारी छूट, 5-11 सितंबर तक आवेदन
- सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका में बीसीआई अध्यक्ष को हटाने की मांग, समयबद्ध चुनाव और वित्तीय ऑडिट की मांग
- राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर डालसा ने तेज की तैयारी

