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कर्नाटक हाईकोर्ट ने अमित मालवीय और अर्नब गोस्वामी के खिलाफ FIR रद्द की, इस्तांबुल कांग्रेस का अंतरराष्ट्रीय कार्यालय होने के दावे से जुड़ा था मामला

कर्नाटक हाईकोर्ट ने शुक्रवार को बीजेपी के पूर्व IT सेल प्रमुख अमित मालवीय और रिपब्लिक टीवी के एडिटर-इन-चीफ अर्नब गोस्वामी के खिलाफ दर्ज FIR रद्द कर दी। यह मामला एक टेलीविजन कार्यक्रम में कथित तौर पर किए गए उस गलत दावे से जुड़ा था, जिसमें तुर्किये के इस्तांबुल स्थित कांग्रेस सेंटर को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतरराष्ट्रीय कार्यालय बताया गया था। जस्टिस एम. नागप्रसन्ना की एकल पीठ ने मालवीय और गोस्वामी की ओर से दायर आपराधिक याचिकाओं को मंजूर करते हुए भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की धारा 192 (दंगा भड़काने के इरादे से उकसावा) और धारा 352 (शांति भंग

16 अक्टूबर 2026 को 02:46 pm बजे
कर्नाटक हाईकोर्ट ने अमित मालवीय और अर्नब गोस्वामी के खिलाफ FIR रद्द की, इस्तांबुल कांग्रेस का अंतरराष्ट्रीय कार्यालय होने के दावे से जुड़ा था मामला

सौजन्य से:- लाइव लॉ हिंदी

स्रोत संक्षेप

कर्नाटक हाईकोर्ट ने शुक्रवार को बीजेपी के पूर्व IT सेल प्रमुख अमित मालवीय और रिपब्लिक टीवी के एडिटर-इन-चीफ अर्नब गोस्वामी के खिलाफ दर्ज FIR रद्द कर दी। यह मामला एक टेलीविजन कार्यक्रम में कथित तौर पर किए गए उस गलत दावे से जुड़ा था, जिसमें तुर्किये के इस्तांबुल स्थित कांग्रेस सेंटर को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतरराष्ट्रीय कार्यालय बताया गया था। जस्टिस एम. नागप्रसन्ना की एकल पीठ ने मालवीय और गोस्वामी की ओर से दायर आपराधिक याचिकाओं को मंजूर करते हुए भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की धारा 192 (दंगा भड़काने के इरादे से उकसावा) और धारा 352 (शांति भंग

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लाइव लॉ हिंदी — मूल रिपोर्ट

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