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पाकुड़ लोक अदालत में 66 मामलों का त्वरित निपटारा, 2 लाख रुपये से अधिक की समझौता राशि तय

पाकुड़ में आयोजित मासिक लोक अदालत ने नौ पीठों के माध्यम से 66 विवादों को आपसी समझौते से सुलझाया और कुल 2,00,727 रुपये की राशि निर्धारित की। सत्र न्यायाधीश दिवाकर पांडेय तथा अन्य न्यायिक अधिकारी और कानूनी स्वैच्छिक समूहों की देखरेख में यह त्वरित न्याय प्रदान करने वाला आयोजन सफल रहा।

26 सितंबर 2026 को 01:04 pm बजे
पाकुड़ लोक अदालत में 66 मामलों का त्वरित निपटारा, 2 लाख रुपये से अधिक की समझौता राशि तय

सौजन्य से:- Prabhat Khabar

पाकुड़ लोक अदालत में 66 मामलों का निपटारा, 2.07 लाख रुपये की समझौता राशि तय

पाकुड़ न्यायालय | Prabhat Khabar Network

पाकुड़ में मासिक लोक अदालत का आयोजन हुआ, जिसमें 66 मामलों का समझौतापूर्ण निपटारा किया गया. 2 लाख से अधिक की राशि तय हुई, जिससे पक्षकारों को त्वरित न्याय मिला.

नगर प्रतिनिधि, पाकुड़. झालसा, रांची के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार, पाकुड़ के तत्वावधान में शनिवार को पाकुड़ व्यवहार न्यायालय परिसर में मासिक लोक अदालत का आयोजन किया गया. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष दिवाकर पांडेय की अध्यक्षता में आयोजित लोक अदालत की देखरेख प्रभारी सचिव सह अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी विशाल मांझी ने की.

नौ पीठों के माध्यम से हुआ मामलों का निष्पादन

लोक अदालत में समझौते योग्य मामलों के निष्पादन के लिए नौ पीठों का गठन किया गया था. पीठों के माध्यम से कुल 66 वादों का निष्पादन किया गया. इन मामलों में आपसी समझौते के आधार पर कुल 2,00,727 रुपये की समझौता राशि तय की गयी.

पक्षकारों की सहमति से हुआ त्वरित निष्पादन

लोक अदालत के माध्यम से पक्षकारों की सहमति से मामलों का त्वरित निष्पादन कराया गया. इसके सफल आयोजन में न्यायालय कर्मियों, अधिवक्ताओं, पारा लीगल वॉलंटियर्स तथा वादी-प्रतिवादी समेत अन्य लोगों ने भाग लिया.

न्यायिक पदाधिकारी रहे मौजूद

मौके पर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश दिवाकर पांडेय, प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय रजनीकांत पाठक, अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम कुमार क्रांति प्रसाद, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी संजीत कुमार चंद्र, प्रभारी सचिव सह अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी विशाल मांझी, अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी सदिश उज्जवल बेक और प्रभारी न्यायाधीश विजय कुमार दास मौजूद रहे.

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