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ठोस कारण के बिना चल रही भर्ती प्रक्रिया रद्द नहीं की जा सकती: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने 2022 की भर्ती बहाल करने का आदेश दिया
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि किसी भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने मात्र से उम्मीदवार को नियुक्ति का अधिकार नहीं मिल जाता, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि सरकार बिना उचित और कानूनी रूप से स्वीकार्य कारण के चल रही भर्ती प्रक्रिया समाप्त कर सकती है। जस्टिस बिभु दत्ता गुरु की एकल पीठ […]

सौजन्य से:- लॉ ट्रेंड हिंदी
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छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि किसी भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने मात्र से उम्मीदवार को नियुक्ति का अधिकार नहीं मिल जाता, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि सरकार बिना उचित और कानूनी रूप से स्वीकार्य कारण के चल रही भर्ती प्रक्रिया समाप्त कर सकती है। जस्टिस बिभु दत्ता गुरु की एकल पीठ […]
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