दिल्ली-NCR में दिवाली के दौरान पटाखों पर लगी पाबंदी लागू करने से जुड़े डेटा की कमी पर सुप्रीम कोर्ट ने उठाए सवाल
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (29 अक्टूबर) को केंद्र और दिल्ली के अधिकारियों से पूछा कि पिछले साल दिल्ली-NCR में पटाखों पर लगी पाबंदी में दी गई अस्थायी ढील के बाद इसे लागू करने से जुड़ा डेटा रिकॉर्ड पर क्यों नहीं रखा गया। कोर्ट ने कहा कि जब आदेशों को ज़मीनी स्तर पर लागू नहीं किया जाता, तो वे "सिर्फ एक मज़ाक" बनकर रह जाते हैं। जस्टिस एम.एम. सुंदेश और जस्टिस प्रसन्ना बी. वराले की बेंच ने कहा कि अधिकारियों को यह बताना होगा कि अक्टूबर 2025 में कोर्ट द्वारा सीमित समय के लिए 'ग्रीन पटाखों' की बिक्री की अनुमति देने

सौजन्य से:- लाइव लॉ हिंदी
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सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (29 अक्टूबर) को केंद्र और दिल्ली के अधिकारियों से पूछा कि पिछले साल दिल्ली-NCR में पटाखों पर लगी पाबंदी में दी गई अस्थायी ढील के बाद इसे लागू करने से जुड़ा डेटा रिकॉर्ड पर क्यों नहीं रखा गया। कोर्ट ने कहा कि जब आदेशों को ज़मीनी स्तर पर लागू नहीं किया जाता, तो वे "सिर्फ एक मज़ाक" बनकर रह जाते हैं। जस्टिस एम.एम. सुंदेश और जस्टिस प्रसन्ना बी. वराले की बेंच ने कहा कि अधिकारियों को यह बताना होगा कि अक्टूबर 2025 में कोर्ट द्वारा सीमित समय के लिए 'ग्रीन पटाखों' की बिक्री की अनुमति देने
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