अवैध निर्माण को बार-बार कंपाउंडिंग से वैध नहीं किया जा सकता: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 6 टावरों के अवैध हिस्से गिराने का आदेश दिया
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि उत्तर प्रदेश शहरी नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा 32 के तहत एक ही तरह के निर्माण उल्लंघन को केवल एक बार कंपाउंड यानी शुल्क लेकर नियमित किया जा सकता है। पहले उल्लंघन को कंपाउंड किए जाने के बाद प्रमोटर यदि स्वीकृत नक्शे से उसी तरह का विचलन दोबारा करता है, तो विकास प्राधिकरण उसे फिर से कंपाउंड करने की अनुमति नहीं दे सकता। जस्टिस सरल श्रीवास्तव और जस्टिस सुधांशु चौहान की खंडपीठ ने गाजियाबाद के मोहन नगर, साहिबाबाद स्थित ग्रुप हाउसिंग सोसायटी के मामले में तीसरी कंपाउंडिंग रद्द की। कोर्ट ने टावर 16,

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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि उत्तर प्रदेश शहरी नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा 32 के तहत एक ही तरह के निर्माण उल्लंघन को केवल एक बार कंपाउंड यानी शुल्क लेकर नियमित किया जा सकता है। पहले उल्लंघन को कंपाउंड किए जाने के बाद प्रमोटर यदि स्वीकृत नक्शे से उसी तरह का विचलन दोबारा करता है, तो विकास प्राधिकरण उसे फिर से कंपाउंड करने की अनुमति नहीं दे सकता। जस्टिस सरल श्रीवास्तव और जस्टिस सुधांशु चौहान की खंडपीठ ने गाजियाबाद के मोहन नगर, साहिबाबाद स्थित ग्रुप हाउसिंग सोसायटी के मामले में तीसरी कंपाउंडिंग रद्द की। कोर्ट ने टावर 16,
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