दिल्ली दंगा मामला: उमर खालिद की जमानत याचिका पर दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा
दिल्ली उच्च न्यायालय ने उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों से जुड़े मामले में उमर खालिद की जमानत याचिका पर दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा है, खालिद पर यूएपीए के तहत मामला दर्ज है, उन्होंने निचली अदालत के फैसले को चुनौती दी है।

सौजन्य से:- The Economic Times
नई दिल्ली, दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को उत्तर-पूर्वी दिल्ली में फरवरी 2020 के दंगों के पीछे "बड़ी साजिश" से संबंधित आतंकवाद विरोधी कानून यूएपीए के तहत एक मामले में जमानत मांगने वाले कार्यकर्ता उमर खालिद की याचिका पर शहर पुलिस से रुख पूछा।
मामले में नोटिस जारी करते हुए जस्टिस प्रतिभा एम सिंह और विकास महाजन की पीठ ने दिल्ली पुलिस को दो सप्ताह के भीतर अपना जवाब दाखिल करने को कहा।
खालिद के वकील ने कहा कि गिरफ्तारी के बाद से यह कार्यकर्ता की तीसरी जमानत अर्जी है और वह मामले में अंतरिम जमानत भी मांग रहे हैं।
यह भी पढ़ें: दिल्ली पुलिस ने जंतर-मंतर पर NEET-UG विरोध प्रदर्शन पर 13 मामले दर्ज किए; सरकार ने गिरफ्तारी की समीक्षा का आदेश दिया
पीठ ने कहा कि वह खालिद की याचिका पर 27 अगस्त को सुनवाई करेगी, जब सह-आरोपी शरजील इमाम की जमानत याचिका भी सूचीबद्ध होगी।
खालिद ने निचली अदालत के चार जुलाई के उस फैसले को चुनौती दी है जिसमें उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी।
दिल्ली पुलिस की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा कि इमाम की जमानत याचिका भी उसी ट्रायल कोर्ट के आदेश से खारिज कर दी गई थी, और दोनों मामलों को पीठ द्वारा एक साथ उठाया जा सकता है।
सितंबर 2020 में गिरफ्तार खालिद पर फरवरी 2020 के दंगों के मास्टरमाइंडों में से एक होने के आरोप में गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत मामला दर्ज किया गया है, जिसमें 53 लोग मारे गए और 700 से अधिक घायल हो गए।
नागरिकता (संशोधन) अधिनियम (सीएए), 2019 और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान हिंसा भड़क उठी।
कार्यकर्ता शरजील इमाम, खालिद सैफी और पूर्व आप पार्षद ताहिर हुसैन समेत अन्य लोगों पर भी बड़ी साजिश के मामले में उनकी कथित संलिप्तता के लिए मामला दर्ज किया गया था, जिसकी जांच दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल द्वारा की जा रही है।
4 जुलाई को ट्रायल कोर्ट ने खालिद की जमानत याचिका खारिज कर दी और कहा कि उसके पास सुप्रीम कोर्ट के 5 जनवरी के आदेश का "पालन करने के अलावा कोई विकल्प नहीं" था और इसलिए, वह न तो याचिका पर विचार कर सकती है और न ही उसे राहत दे सकती है।
2 सितंबर, 2025 को हाई कोर्ट की एक खंडपीठ ने खालिद को जमानत देने से इनकार कर दिया। 5 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने फैसले को बरकरार रखा, लेकिन सह-आरोपियों गुलफिशा फातिमा, मीरान हैदर, शिफा उर रहमान, मोहम्मद सलीम खान और शादाब अहमद को राहत दी।
न्यायमूर्ति अरविंद कुमार और एनवी अंजारिया की पीठ ने तब देखा था कि खालिद और इमाम के खिलाफ यूएपीए के तहत प्रथम दृष्टया मामला था और यह माना गया था कि "भागीदारी के पदानुक्रम" को देखते हुए सभी आरोपियों के साथ समान व्यवहार नहीं किया जा सकता है।
मामले में नोटिस जारी करते हुए जस्टिस प्रतिभा एम सिंह और विकास महाजन की पीठ ने दिल्ली पुलिस को दो सप्ताह के भीतर अपना जवाब दाखिल करने को कहा।
खालिद के वकील ने कहा कि गिरफ्तारी के बाद से यह कार्यकर्ता की तीसरी जमानत अर्जी है और वह मामले में अंतरिम जमानत भी मांग रहे हैं।
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पीठ ने कहा कि वह खालिद की याचिका पर 27 अगस्त को सुनवाई करेगी, जब सह-आरोपी शरजील इमाम की जमानत याचिका भी सूचीबद्ध होगी।
खालिद ने निचली अदालत के चार जुलाई के उस फैसले को चुनौती दी है जिसमें उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी।
दिल्ली पुलिस की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा कि इमाम की जमानत याचिका भी उसी ट्रायल कोर्ट के आदेश से खारिज कर दी गई थी, और दोनों मामलों को पीठ द्वारा एक साथ उठाया जा सकता है।
सितंबर 2020 में गिरफ्तार खालिद पर फरवरी 2020 के दंगों के मास्टरमाइंडों में से एक होने के आरोप में गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत मामला दर्ज किया गया है, जिसमें 53 लोग मारे गए और 700 से अधिक घायल हो गए।
नागरिकता (संशोधन) अधिनियम (सीएए), 2019 और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान हिंसा भड़क उठी।
कार्यकर्ता शरजील इमाम, खालिद सैफी और पूर्व आप पार्षद ताहिर हुसैन समेत अन्य लोगों पर भी बड़ी साजिश के मामले में उनकी कथित संलिप्तता के लिए मामला दर्ज किया गया था, जिसकी जांच दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल द्वारा की जा रही है।
4 जुलाई को ट्रायल कोर्ट ने खालिद की जमानत याचिका खारिज कर दी और कहा कि उसके पास सुप्रीम कोर्ट के 5 जनवरी के आदेश का "पालन करने के अलावा कोई विकल्प नहीं" था और इसलिए, वह न तो याचिका पर विचार कर सकती है और न ही उसे राहत दे सकती है।
2 सितंबर, 2025 को हाई कोर्ट की एक खंडपीठ ने खालिद को जमानत देने से इनकार कर दिया। 5 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने फैसले को बरकरार रखा, लेकिन सह-आरोपियों गुलफिशा फातिमा, मीरान हैदर, शिफा उर रहमान, मोहम्मद सलीम खान और शादाब अहमद को राहत दी।
न्यायमूर्ति अरविंद कुमार और एनवी अंजारिया की पीठ ने तब देखा था कि खालिद और इमाम के खिलाफ यूएपीए के तहत प्रथम दृष्टया मामला था और यह माना गया था कि "भागीदारी के पदानुक्रम" को देखते हुए सभी आरोपियों के साथ समान व्यवहार नहीं किया जा सकता है।
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