बच्चे के जन्म के बाद नए स्कूल में जॉइन करने वाली शिक्षिका को 180 दिन का मातृत्व अवकाश दें: राजस्थान हाईकोर्ट
राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को एक शिक्षिका को 180 दिन का मातृत्व अवकाश देने का निर्देश दिया, जिसने बच्चे के जन्म के बाद नए स्कूल में जॉइन किया। जस्टिस अनूप कुमार ढांड की पीठ ने अधिकारियों को मातृत्व अवकाश की अवधि का पूरा वेतन और उससे जुड़े सभी परिणामी लाभ देने का भी निर्देश दिया। कोर्ट शिक्षिका की उस याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें राजस्थान सेवा नियम, 1951 के नियम 103 के तहत मातृत्व अवकाश देने के लिए राज्य के अधिकारियों को निर्देश जारी करने की मांग की गई। याचिकाकर्ता बाड़मेर जिले में शिक्षिका के पद पर

सौजन्य से:- लाइव लॉ हिंदी
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राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को एक शिक्षिका को 180 दिन का मातृत्व अवकाश देने का निर्देश दिया, जिसने बच्चे के जन्म के बाद नए स्कूल में जॉइन किया। जस्टिस अनूप कुमार ढांड की पीठ ने अधिकारियों को मातृत्व अवकाश की अवधि का पूरा वेतन और उससे जुड़े सभी परिणामी लाभ देने का भी निर्देश दिया। कोर्ट शिक्षिका की उस याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें राजस्थान सेवा नियम, 1951 के नियम 103 के तहत मातृत्व अवकाश देने के लिए राज्य के अधिकारियों को निर्देश जारी करने की मांग की गई। याचिकाकर्ता बाड़मेर जिले में शिक्षिका के पद पर
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