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मथुरा में 12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत: जिला जज ने प्रचार वाहनों को हरी झंडी दी

12 सितंबर को मथुरा में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। जिला जज विकास कुमार ने प्रचार वाहनों को हरी झंडी देकर शहरी‑ग्रामीण क्षेत्रों में रवाना किया, ताकि लोगों को लोक अदालत और उसके लाभों के बारे में बताया जा सके। अदालत में दीवानी, छोटे आपराधिक, वैवाहिक, बैंक‑लोन वसूली, बिजली‑पानी बिल जैसे विवादों का आपसी सहमति से निपटारा किया जाएगा।

10 सितंबर 2026 को 01:04 pm बजे
मथुरा में 12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत: जिला जज ने प्रचार वाहनों को हरी झंडी दी

सौजन्य से:- Dainik Bhaskar

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12 सितंबर को लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत:जिला जज ने प्रचार वाहनों को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना

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मथुरा में 12 सितंबर शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत लगेगी। इसके व्यापक प्रचार के लिए गुरुवार सुबह करीब 11 बजे मथुरा जनपद न्यायालय परिसर से प्रचार वाहनों को रवाना किया गया। जिला जज विकास कुमार ने इन वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये वाहन शहरी और ग्रामीण इलाकों में घूमकर लोगों को लोक अदालत के बारे में जानकारी देंगे।

राष्ट्रीय लोक अदालत में कई तरह के मामलों का निपटारा आपसी सुलह-समझौते से किया जाएगा। इनमें दीवानी मामले, छोटे आपराधिक मामले, चेक बाउंस से जुड़े केस, वैवाहिक और पारिवारिक विवाद, मोटर दुर्घटना दावा और बैंक लोन वसूली से संबंधित मामले शामिल हैं।

इसके अलावा बिजली और पानी के बिल से जुड़े विवाद, उपभोक्ता न्यायालय और राजस्व न्यायालय से संबंधित मामलों का भी लोक अदालत में निपटारा होगा। प्रचार वाहनों से लोगों को लोक अदालत की प्रक्रिया और इसके फायदों के बारे में बताया जाएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग अपने रुके हुए मामलों का आपसी सहमति से समाधान कर सकें।

आम लोगों से अपील की गई है कि वे 12 सितंबर को होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में बड़ी संख्या में पहुंचें और अपने मामलों का निपटारा कराएं। लोक अदालत में दोनों पक्षों की सहमति से विवाद सुलझने से समय और पैसे की बचत होती है। साथ ही, लंबे समय से चले आ रहे विवाद भी खत्म हो जाते हैं।

लोक अदालत में हुए समझौते के आदेश को अंतिम माना जाता है। आमतौर पर इसके खिलाफ अपील नहीं की जा सकती। अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि वे लोक अदालत के जरिए अपने विवादों का शांतिपूर्ण समाधान कराएं।

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