इटावा में 12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत, 18 विविध मामलों का सुलह‑समझौते से निपटारा
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने 12 सितंबर को इटावा में राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित करने की सूचना दी, जिसमें सड़क दुर्घटना, वैवाहिक विवाद, ऋण वसूली आदि सहित 18 प्रकार के मामलों को आपसी समझौते के ज़रिये हल किया जाएगा। यह मंच तेज़, सस्ता और सरल न्याय प्रदान करने के लिए बनाया गया है, जहाँ निर्णय के बाद अपील नहीं की जा सकती, जिससे नागरिकों का समय और धन दोनों बचता है। अधिकारियों ने लोगों से इस अवसर का अधिकतम उपयोग करने की अपील की।

सौजन्य से:- Dainik Bhaskar
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इटावा में 12 सितंबर को लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत:18 तरह के मामलों का होगा आपसी सहमति से निपटारा
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इटावा में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण 12 सितंबर 2026 को राष्ट्रीय लोक अदालत लगाएगा। इसमें अलग-अलग अदालतों और विभागों से जुड़े 18 तरह के मामलों का आपसी सहमति और सुलह-समझौते से निपटारा किया जाएगा।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव आरती द्विवेदी ने गुरुवार दोपहर 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लोक अदालत की जानकारी दी। उन्होंने लोगों से ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचने की अपील की।
आरती द्विवेदी ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में सड़क दुर्घटना, वैवाहिक विवाद, ऋण वसूली और आपसी मतभेद जैसे कई मामलों को निपटाया जा सकता है। ऐसे मामलों में संबंधित पक्ष लोक अदालत के जरिए आपसी सहमति से विवाद खत्म कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि लोक अदालत का मकसद लोगों को आसान, सस्ता और जल्दी न्याय दिलाना है।
उन्होंने यह भी बताया कि लोक अदालत में होने वाले समझौते में किसी पक्ष की हार या जीत नहीं होती। इसमें दोनों पक्षों की सहमति से विवाद का हल निकाला जाता है। लोक अदालत में मामला निपटारा होने के बाद फैसले के खिलाफ आमतौर पर अपील नहीं की जा सकती। इससे लोगों को लंबी कानूनी प्रक्रिया से राहत मिलती है और उनका समय व पैसा भी बचता है।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव ने इटावा के लोगों से अपील की है। उन्होंने कहा कि जिनके मामले लोक अदालत के जरिए निपटाए जा सकते हैं, वे 12 सितंबर को होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में पहुंचकर अपने मामलों का समझौते के आधार पर निपटारा कराएं। उन्होंने जोर दिया कि लोक अदालत विवादों के शांतिपूर्ण समाधान का एक अच्छा तरीका है और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका फायदा उठाना चाहिए।
प्रेस कॉन्फ्रेंस में डीएम शुभ्रान्त कुमार शुक्ल ने भी राष्ट्रीय लोक अदालत के बारे में जानकारी दी। उन्होंने लोगों से इसका लाभ उठाने की अपील की। अधिकारियों ने बताया कि लोक अदालत के जरिए ज्यादा से ज्यादा मामलों को निपटाकर लोगों को जल्दी न्याय दिलाने की कोशिश की जा रही है।
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