कांगड़ा में 15,000 मामलों का निपटारा: 12 सितम्बर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन
12 सितम्बर को हिमाचल प्रदेश विधिक सेवा प्राधिकरण जिले व उपमंडल न्यायालयों में राष्ट्रीय लोक अदालत बुलाएगा, जिसके अंतर्गत कांगड़ा जिले के लगभग 15,000 मामलों की सुनवाई होगी। बैंक, श्रम, बिजली‑पानी बिल, वैवाहिक विवाद, चेक बाउंस आदि के मामलों को आपसी समझौते से सुलझाने का प्रस्ताव है, तथा मुकदमा शुरू होने से पहले संबंधित पक्ष अदालत में आवेदन करके निपटारा करवा सकते हैं।

सौजन्य से:- jagran.com
राष्ट्रीय लोक अदालत में किन मामलों की होगी सुनवाई, कैसे करना होगा आवेदन? कांगड़ा में रखे जाएंगे 15 हजार मामले
हिमाचल प्रदेश विधिक सेवा प्राधिकरण 12 सितंबर को जिला एवं उपमंडल न्यायालयों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन करेगा। इसमें कांगड़ा जिले में करीब 15 हजार मामलों की सुनवाई होगी।
HighLights
- 12 सितंबर को जिला न्यायालयों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन।
- कांगड़ा में 15 हजार मामलों का आपसी समझौते से होगा निपटारा।
- बैंक, श्रम, वैवाहिक विवाद और चेक बाउंस मामले सुने जाएंगे।
जागरण संवाददाता, धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से आपसी समझौते के माध्यम से मामलों के निस्तारण के लिए 12 सितंबर को जिला एवं उपमंडल न्यायालयों में राष्ट्रीय लोक अदालतों का आयोजन किया जाएगा। जिला कांगड़ा में इस लोक अदालत के दौरान करीब 15 हजार मामलों को सुनवाई के लिए रखा गया है।
इन मामलों की होगी सुनवाई
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव आर. मिहुल शर्मा ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में बैंक से संबंधित मामले, श्रम विवाद, बिजली व पानी के बिल, वैवाहिक विवाद, चेक बाउंस, पूर्व मुकदमेबाजी तथा लंबित मामलों की सुनवाई की जाएगी।
संबंधित न्यायालय में करना होगा आवेदन
उन्होंने बताया कि जो व्यक्ति मुकदमा शुरू होने से पहले संबंधित व्यक्ति अथवा विभाग के साथ आपसी समझौता करना चाहता है, वह संबंधित न्यायालय में आवेदन कर सकता है।
समय और धन की बचत होगी
उन्होंने आम जनता से आग्रह किया कि 12 सितंबर को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत का लाभ उठाकर अपने मामलों का आपसी समझौते से निस्तारण करवाएं तथा समय और धन की बचत करें।
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