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18 अगस्त 2026 को 01:55 pm बजे
12 सितंबर को अररिया में लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत:  आपसी समझौते से सुलझेगा मामला, तैयारी को लेकर बैठक - Araria News

सौजन्य से:- Dainik Bhaskar

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12 सितंबर को अररिया में लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत:आपसी समझौते से सुलझेगा मामला, तैयारी को लेकर बैठक

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अररिया व्यवहार न्यायालय परिसर में आगामी 12 सितंबर को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। इसे लेकर मंगलवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकार के कार्यालय कक्ष में बैठक आयोजित की गई।

बैठक में लोक अदालत को सफल बनाने और अधिक से अधिक सुलहनीय मामलों का आपसी समझौते के आधार पर निपटारा कराने को लेकर आवश्यक तैयारियों पर चर्चा की गई।

बैठक में संबंधित अधिकारियों को सुलह योग्य मामलों को चिह्नित करने और पक्षकारों को लोक अदालत के माध्यम से विवाद का समाधान कराने के लिए जागरूक करने पर जोर दिया गया।

इस साल की तीसरी राष्ट्रीय लोक अदालत होगी आयोजित

जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव रोहित श्रीवास्तव ने बताया कि 12 सितंबर को इस वर्ष की तीसरी राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित की जाएगी। इसमें विभिन्न प्रकार के सुलहनीय मामलों का निपटारा दोनों पक्षों की आपसी सहमति के आधार पर किया जाएगा।

उन्होंने संबंधित पक्षकारों से अपील की कि यदि उनका मामला सुलह योग्य है तो वे राष्ट्रीय लोक अदालत में उपस्थित होकर आपसी समझौते के माध्यम से उसका त्वरित समाधान प्राप्त करें।

दोनों पक्षों की सहमति से होता है विवाद का समाधान

सचिव ने बताया कि लोक अदालत में मामलों के निपटारे की प्रक्रिया सरल और पक्षकारों के लिए सुविधाजनक होती है। इसमें दोनों पक्षों की सहमति से विवाद का समाधान कराया जाता है।

लोक अदालत की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि सुलहनीय मामलों के समझौते के लिए पक्षकारों को किसी प्रकार की फीस नहीं देनी पड़ती। इससे लोगों के समय और धन दोनों की बचत होती है।

लंबे समय से लंबित मामलों के निपटारे पर जोर

बैठक में लंबे समय से लंबित सुलहनीय मामलों के त्वरित निष्पादन पर भी विशेष जोर दिया गया। अधिकारियों से कहा गया कि ऐसे मामलों की पहचान कर संबंधित पक्षकारों को लोक अदालत में समाधान के लिए प्रेरित किया जाए।

लोक अदालत के माध्यम से आपसी सहमति से विवाद समाप्त होने पर दोनों पक्षों को राहत मिलती है। साथ ही न्यायालयों में लंबित मामलों की संख्या कम करने में भी मदद मिलती है।

‘सुलह योग्य मामला है तो लोक अदालत में आएं’

जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से आम लोगों से अपील की गई है कि यदि उनका कोई मामला सुलह योग्य है तो वे आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत में उसका समाधान कराने के लिए पहल करें।

सचिव ने कहा कि आपसी सहमति से विवाद का समाधान होने से पक्षकारों को लंबी न्यायिक प्रक्रिया से राहत मिलती है। लोक अदालत का उद्देश्य लोगों को सरल, सस्ता और सुलभ न्याय उपलब्ध कराना है।

अधिक से अधिक मामलों के समाधान का लक्ष्य

12 सितंबर को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक सुलहनीय मामलों का निपटारा कराने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए संबंधित मामलों को चिह्नित करने के साथ ही पक्षकारों को भी इसकी जानकारी दी जा रही है।

बैठक में अधिकारियों ने लोक अदालत को सफल बनाने के लिए आवश्यक तैयारियों की समीक्षा की। जिला विधिक सेवा प्राधिकार की कोशिश है कि अधिक से अधिक लोग इस सुविधा का लाभ उठाएं और आपसी सहमति से अपने विवादों का समाधान कराएं।

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