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12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत,

नालंदा में 12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन, बैंक-बिजली और वैवाहिक जैसे मामलों का होगा त्वरित निस्तारण जिला विधिक सेवा पदाधिकार के सचिव राजेश कुमार गौरव नालंदा जिले में 12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन…

22 अगस्त 2026 को 03:54 am बजे
12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत,

सौजन्य से:- Prabhat Khabar

नालंदा में 12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन, बैंक-बिजली और वैवाहिक जैसे मामलों का होगा त्वरित निस्तारण

जिला विधिक सेवा पदाधिकार के सचिव राजेश कुमार गौरव

नालंदा जिले में 12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है. इस लोक अदालत में बैंक, बिजली, वैवाहिक और मोटर दुर्घटना दावा जैसे सुलहनीय मामलों का आपसी समझौते से त्वरित निपटारा किया जाएगा. पक्षकारों को लंबित मुकदमों से राहत पाने का यह एक शानदार मौका है.

बिहारशरीफ. नालंदा जिले में लंबित सुलहनीय मामलों के त्वरित समाधान के लिए 12 सितंबर शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा. जिला विधिक सेवा प्राधिकार, व्यवहार न्यायालय बिहारशरीफ और हिलसा की ओर से आयोजित होने वाली लोक अदालत की शुरुआत सुबह 10:30 बजे से होगी. इसमें न्यायालय में लंबित मामलों के साथ-साथ पूर्व विवादित मामलों का भी आपसी सहमति और समझौते के आधार पर निस्तारण किया जाएगा. लोक अदालत के आयोजन को लेकर जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से तैयारियां की जा रही हैं.

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कई तरह के मामलों पर होगी सुनवाई

राष्ट्रीय लोक अदालत में कई तरह के मामलों को समझौते के आधार पर समाप्त करने का अवसर पक्षकारों को मिलेगा. इसके तहत एनआई एक्ट की धारा 138 से जुड़े मामले, बैंक और ऋण संबंधी विवाद, श्रम विवाद, बिजली और पानी के बिल से जुड़े मामले, मोटर दुर्घटना दावा वाद समेत कई अन्य सुलहनीय मामलों की सुनवाई की जाएगी.

इसके अलावा भूमि-अर्जन से संबंधित वाद, वाहन संबंधी मामले, वैवाहिक विवाद, भरण-पोषण से जुड़े मामले, राजस्व वाद और अन्य दीवानी मामलों का भी निस्तारण लोक अदालत के माध्यम से किया जा सकेगा.

समझौते से मामलों के समाधान पर जोर

जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव राजेश कुमार गौरव ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य अधिक से अधिक सुलहनीय मामलों का आपसी समझौते के आधार पर त्वरित निस्तारण करना है. उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में दोनों पक्षों की सहमति के आधार पर विवाद का समाधान कराया जाता है, जिससे लंबे समय तक चलने वाली मुकदमेबाजी से पक्षकारों को राहत मिलती है.

उन्होंने बताया कि सामान्य न्यायिक प्रक्रिया में किसी मामले के निस्तारण में काफी समय लग सकता है. ऐसे में लोक अदालत पक्षकारों के लिए विवाद को सरल और कम समय में समाप्त कराने का महत्वपूर्ण माध्यम है. इसमें दोनों पक्ष अपनी सहमति से समाधान तक पहुंचते हैं और मामले का निस्तारण कराया जाता है.

पक्षकारों से लोक अदालत में पहुंचने की अपील

जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव राजेश कुमार गौरव ने लोगों से अपील की है कि जिनके मामले सुलहनीय हैं, वे राष्ट्रीय लोक अदालत में उन्हें लेकर आएं और आपसी समझौते के माध्यम से विवाद का समाधान कराएं. उन्होंने कहा कि लोक अदालत में मामलों का निस्तारण पक्षकारों की सहमति और समझौते के आधार पर किया जाता है.

उन्होंने कहा कि लोक अदालत का उद्देश्य सिर्फ मामलों की संख्या कम करना नहीं, बल्कि विवाद में शामिल दोनों पक्षों को सरल तरीके से समाधान उपलब्ध कराना भी है. आपसी सहमति से विवाद समाप्त होने पर पक्षकार लंबे समय तक चलने वाली कानूनी प्रक्रिया से बच सकते हैं.

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