पटना की राष्ट्रीय लोक अदालत में भीड़भाड़, 1,000 से अधिक लोगों ने बिना सुनवाई लौटे; नई तिथियों की सूचना मोबाइल पर मिलेगी
पटना में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में ई‑चालान और अन्य मामलों के निपटारे के लिए हजारों लोगों की लंबी कतारें लगीं, परंतु व्यवस्थित व्यवस्था न होने के कारण एक हज़ार से अधिक आवेदक घंटों इंतजार के बाद बिना सुनवाई के लौट गए। प्रशासन ने उन लोगों के मोबाइल नंबरों पर नई सुनवाई की तिथि भेजने का वादा किया, जबकि ठग दलालों ने छूट का झांसा देकर लोगों को फंसाने की कोशिश की; कुल 32,224 मुकदमों का समझौते से निपटारा हुआ और 14 लाख लंबित ई‑चालानों को न चुकाने वाले वाहनों के लाइसेंस व रजिस्ट्रेशन रद्द किए जाने की घोषणा की गई।

सौजन्य से:- Dainik Bhaskar
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लोक अदालत में उमड़ी भारी भीड़:ई-चालान भरे बिना 1000 से अधिक लोग लौटे, अब फोन पर मिलेगी डेट
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- फायदा उठाने में जुटे दलाल, प्रशासन ने एनाउंसमेंट करवा कर सतर्क किया
पटना में शनिवार को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में लंबित ई-चालान और अन्य मामलों के निपटारे के लिए आवेदकों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। पुख्ता इंतजाम न होने के कारण सैकड़ों वाहन चालकों को दिनभर फजीहत झेलनी पड़ी। सुबह से ही लंबी कतारें लग गईं। कुछ लोगों के मामलों का त्वरित निपटारा हुआ तो उनके चेहरे खिल उठे, वहीं 1,000 से अधिक आवेदक घंटों इंतजार के बाद बिना सुनवाई के मायूस होकर लौटने को मजबूर हुए।
भीड़ और समय की कमी को देखते हुए प्रशासन ने बिना सुनवाई लौटे आवेदकों को आश्वस्त किया है कि उनके दर्ज मोबाइल नंबरों पर जल्द ही अगली तारीख की सूचना भेज दी जाएगी। भारी भीड़ का फायदा उठाने के लिए ठग और दलाल भी सक्रिय हो गए। चालान में भारी छूट दिलाने और बिना कतार के तुरंत रसीद कटवाने का झांसा देकर दलाल सीधे-सादे वाहन मालिकों को ठगने की कोशिश में जुट गए। बिचौलियों की बढ़ती हलचल और ठगी की शिकायतों के बाद पुलिस और कोर्ट प्रशासन तुरंत हरकत में आया। अधिकारियों ने लाउडस्पीकर के जरिए लगातार एनाउंसमेंट करवाकर लोगों को सतर्क किया कि वे किसी भी अज्ञात व्यक्ति या दलाल के झांसे में न आएं और अधिकृत काउंटरों पर ही आधिकारिक प्रक्रिया के तहत चालान का निपटारा कराएं।
सिस्टम की मार : बाइक पर कट गया भारी वाहन का चालान : कई चालानधारकों को सिस्टम की तकनीकी खामियों और विभागीय लापरवाही ने भी रुलाया। मोबाइल नंबर अपडेट न होने के कारण लोगों को 2023 में कटे चालान की जानकारी 2026 में मिल रही है।
गांधी नगर के आशुतोष कुमार ने अपनी व्यथा बताते हुए कहा कि वर्ष 2022 में मैं सुपर स्प्लेंडर बाइक से जा रहा था। महिला पुलिसकर्मी के रोकने पर रुका तो उन्होंने पीछे से फोटो खींच ली। कोई मैसेज नहीं आया। वर्ष 2025 में प्रदूषण प्रमाण पत्र बनवाने गया, तब पता चला कि बाइक पर भारी वाहन का 5,000 रुपए का चालान कटा हुआ है। एक साल से ट्रैफिक पुलिस और डीटीओ दफ्तर के चक्कर काटते-काटते थक गया, जिसके बाद समाधान की आस में लोक अदालत पहुंचा था।
पहले तोड़े ट्रैफिक नियम, अब चालान भरने में ऐसी आपाधापी की कि व्यवस्था टूटी
राष्ट्रीय लोक अदालत : 32224 मुकदमों का समझौते से निपटारा
पटना न्याय मंडल में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में शनिवार को 32224 मुकदमों का निपटारा समझौते के आधार पर किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकार की सचिव ज्योति चंदन ने बताया कि ट्रैफिक चालान को छोड़कर 5308 वैसे मुकदमों का निपटारा समझौते के आधार पर किया गया जो कोर्ट में लंबित थे तो दूसरी ओर 1619 वैसे मामलों का भी निपटारा किया गया जो अभी कोर्ट में दाखिल नहीं हुए थे। ट्रैफिक चालान से संबंधित मामलों के निपटारे के लिए अलग से गांधी मैदान में व्यवस्था की गई थी। बैंक ऋण आैर बीएसएनएल संबंधी मामलों में 7 करोड़ 52 लाख 65 हजार 372 रुपए के मुकदमो में समझौता हुआ। मामलों की सुनवाई के लिए 93 पीठों का गठन किया गया था। पटना सिविल कोर्ट में गठित 50 पीठों में मामलों की सुनवाई हुई। पटना न्याय मंडल में पटना सिविल कोर्ट, दानापुर, बाढ़ ,मसौड़ी, पटना सिटी और पालीगंज के अनुमंडलीय सिविल कोर्ट शामिल हैं।
14 लाख ई-चालान बकाया, जमा नहीं करने पर रद्द होंगे वाहनों का रजिस्ट्रेशन और डीएल
ट्रैफिक नियम तोड़कर ई-चालान की राशि नहीं जमा करने वाले वाहनों पर अक्टूबर से बड़ी कार्रवाई होगी। पांच वर्षों से लंबित ई-चालान का भुगतान नहीं करने वाले वाहन चालकों का ड्राइविंग लाइसेंस और गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन रद्द किया जाएगा। वर्ष 2022 से अबतक पटना जिले में करीब 14 लाख ई-चालान लंबित हैं। 160 करोड़ से अधिक का भुगतान नहीं किया गया है। डीटीओ द्वारा ऐसे वाहन मालिकों के मोबाइल पर मैसेज भेजा जाएगा। आंकड़े बताते हैं कि करीब चार-पांच लाख वाहन ऐसे हैं, जिन पर तीन बार चालान कट चुका है, फिर भी वे बेफिक्र घूम रहे हैं। पटना में अभी हर महीने करीब 8 करोड़ रुपए का चालान कट रहा है।
यह भी जानिए : 1 बार जुर्माना वाले करीब 6 लाख, 1 से 3 बार जुर्माना वाले करीब 5 लाख, 3 से 5 या अधिक बार जुर्माना वाले करीब 2 लाख, 8 बार चालान कटने वाले करीब एक लाख वाहन हैं। इनमें करीब 20 फीसदी ऐसे वाहन हैं, जो बाहर से आकर पटना की सड़कों चल रहे थे।
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