सवाई माधोपुर में 10 अक्टूबर को तृतीय राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन
राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की दिशा‑निर्देशों के तहत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सवाई माधोपुर, 10 अक्टूबर 2026 को स्थानीय न्यायालयों व तालुका समितियों में तृतीय राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित करेगा। यह पहल लंबित व प्री‑लिटिगेशन मामलों को समझौते के आधार पर सुलभ, तेज़ और कम खर्चे में निपटाने एवं जनता को न्याय के निकट लाने हेतु की गई है।

सौजन्य से:- Dainik Bhaskar
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जिले में राष्ट्रीय लोक अदालत 10 को
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कासं | सवाई माधोपुर
राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देशानुसार तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सवाई माधोपुर की अध्यक्ष अनु अग्रवाल के मार्गदर्शन में वर्ष 2026 की तृतीय राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 10 अक्टूबर 2026 शनिवार को किया जाएगा। राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन एडीआर सेंटर सवाई माधोपुर, जिला मुख्यालय पर स्थित न्यायालयों के साथ-साथ तालुका विधिक सेवा समितियों गंगापुर सिटी, बौंली, बामनवास, खंडार एवं चौथ का बरवाड़ा में भी किया जाएगा।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत न्याय आपके द्वार की भावना को साकार करने तथा आमजन को सुलभ, त्वरित एवं कम खर्च में न्याय उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में न्यायालय में लंबित प्रकरणों के साथ-साथ प्री-लिटिगेशन स्तर के प्रकरणों को भी आपसी समझाईश एवं सहमति के आधार पर निस्तारित करवाने के प्रयास किए जाएंगे। लोक अदालत में शमनीय फौजदारी प्रकरण, चेक अनादरण संबंधी प्रकरण, बैंक ऋण एवं वित्तीय संस्थाओं से संबंधित मामले, मोटरयान दुर्घटना प्रतिकर संबंधी प्रकरण, वैवाहिक एवं पारिवारिक विवाद, उपभोक्ता संबंधी प्रकरण, भूमि अधिग्रहण संबंधी मामले, राजस्व संबंधी प्रकरण, नल एवं बिजली बिलों के भुगतान संबंधी प्रकरण, ऋण विवाद तथा अन्य सिविल एवं राजीनामा योग्य प्रकरणों का निस्तारण आपसी सहमति एवं समझौते के आधार पर करवाने के लिए प्रभावी प्रयास किए जाएंगे।
सचिव ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल आयोजन के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं संबंधित तालुका विधिक सेवा समितियों द्वारा व्यापक स्तर पर जन-जागरूकता एवं समझाईश अभियान चलाया जा रहा है। संबंधित न्यायालयों, पैनल अधिवक्ताओं, पैरालीगल वॉलंटियर्स द्वारा पक्षकारों को राष्ट्रीय लोक अदालत के महत्व एवं इसके माध्यम से प्रकरणों के निस्तारण के लाभों के बारे में जानकारी दी जा रही है।
विधिक सचिव ने आमजन एवं सभी संबंधित पक्षकारों से अपील की है कि वे 10 अक्टूबर 2026 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत का अधिक से अधिक लाभ उठाएं तथा अपने लंबित अथवा प्री-लिटिगेशन प्रकरणों का आपसी सहमति एवं राजीनामे के माध्यम से निस्तारण करवाने के लिए सक्रिय रूप से भाग लें। पक्षकार अपने संबंधित न्यायालय अथवा संबंधित तालुका विधिक सेवा समिति से संपर्क कर अपने प्रकरण को राष्ट्रीय लोक अदालत में निस्तारण के लिए रखवा सकते हैं। राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन समय प्रातः 10 बजे से सायं 5 बजे तक रहेगा।
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