हाई कोर्ट
भ्रष्टाचार के मामलों में प्रारंभिक जांच: उच्चतम न्यायालय का बड़ा फैसला
सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले को बरकरार रखते हुए भ्रष्टाचार के मामलों में प्रारंभिक जांच कि आवश्यकता को स्पष्ट किया है। उच्च न्यायालय ने पहले बताया था कि जब स्रोत रिपोर्ट अपर्याप्त हो या पर्याप्त सामग्री खुलासा न करे, तो प्रारंभिक जांच आवश्यक हो जाती है।

सौजन्य से:- Deccan Herald
सुप्रीम कोर्ट ने भ्रष्टाचार के मामलों में प्रारंभिक जांच पर कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले को बरकरार रखा
उच्च न्यायालय ने माना था कि यद्यपि प्रत्येक भ्रष्टाचार के मामले में प्रारंभिक जांच अनिवार्य नहीं है, लेकिन यह आवश्यक हो जाता है जहां स्रोत रिपोर्ट अधूरी, अपर्याप्त है, या पर्याप्त सामग्री का खुलासा करने में विफल है।
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