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सीवान में 12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत, पुराने ट्रैफिक चालानों पर 50% माफी

सीवान के जिला परिवहन कार्यालय में 12 सितम्बर को राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित की गई, जिसमें 8,699 चालानों पर आधी रियायत दी जाएगी। 90 दिनों से अधिक लंबित ई-चलानों को समझौते के आधार पर निपटाया जाएगा, तथा वाहन मालिकों को सरल और तेज़ समाधान मिलेगा।

1 सितंबर 2026 को 07:32 am बजे
सीवान में 12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत, पुराने ट्रैफिक चालानों पर 50% माफी

सौजन्य से:- Hindustan

Siwan News राष्ट्रीय लोक अदालत 12 को, पुराने ट्रैफिक मामलों का समझौते से निपटारा

Siwan News सीवान, हिन्दुस्तान संवाददाता। जिले में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 12 सितंबर को किया गया है। इस क्रम में जिला परिवहन कार्यालय में परिवहन व ट्रैफिक पुलिस से जुड़े मामले के निपटारे के लिए शिविर लगाया...

Siwan News सीवान, हिन्दुस्तान संवाददाता। जिले में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 12 सितंबर को किया गया है। इस क्रम में जिला परिवहन कार्यालय में परिवहन व ट्रैफिक पुलिस से जुड़े मामले के निपटारे के लिए शिविर लगाया जायेगा। कार्यालय परिसर में इसके लिए आठ काउंटर लगाए जायेंगे, जहां जिला परिवहन कार्यालय व ट्रैफिक पुलिस से जुड़े पदाधिकारी मामले का निपटारा करेंगे।

राष्ट्रीय लोक अदालत में माफी

जिला परिवहन कार्यालय के अनुसार, राष्ट्रीय लोक अदालत में जिला परिवहन कार्यालय के परिवहन से जुड़े 8 हजार 699 चलान व ट्रैफिक पुलिस द्वारा काटे गए चलान में 50 प्रतिशत की माफी होगी। बहरहाल, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार व बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देशानुसार, 12 सितंबर को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में परिवहन व यातायात से संबंधित लंबित चालानों का समझौते के आधार पर निपटारा होगा। विशेषकर वैसे चलान जिनके 90 दिन पूरे हो चुके हैं, उनका समाधान लोक अदालत के माध्यम से किया जायेगा।

ई-चलान का निपटारा

नालसा के दिशा-निर्देश के अनुसार, शमन के रूप में निर्गत ई-चलान से संबंधित लंबित मामलों के सौहार्दपूर्ण निपटारे के लिए राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया है। परिवहन विभाग द्वारा अधिक संख्या में जारी किए गए ई-चलान जिनके भुगतान की कार्रवाई 90 दिन से अधिक होने के बाद भी नहीं की गई है, ऐसे 31 मार्च तक लंबित यातायात ई-चलान के निपटारे को सुगम बनाने के लिए एममुश्त यातायात चलान निपटान योजना की स्वीकृति प्रदान की गई है। शमन के रूप में निर्गत चलानों में वैसे चलान जो कि 90 दिनों से अधिक समय से लंबित हैं, उनका वर्चुअल कोर्ट के जरिए राष्ट्रीय लोक अदालत से निष्पादित करने की कार्रवाई की जायेगी।

साधारण शिकायतों का समाधान

प्रभारी डीटीओ इश्तेयाक अहमद ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में वर्चुअल कोर्ट के क्रियाशील होने तक के लिए जिला परिवहन कार्यालय के माध्यम से राष्ट्रीय लोक अदालत द्वारा ई-चलान से संबंधित मामलों का निष्पादन किया जायेगा। उन्होंने बताया कि जिनके वाहन या यातायात से संबंधित पुराने चलान लंबित हैं, वह राष्ट्रीय लोक अदालत में निर्धारित तिथि को समय से पहुंचकर अपने मामलों का समाधान करेंगे। लोक अदालत का उद्देश्य वाहन मालिकों व चालान से संबंधित लोगों को सरल व त्वरित तरीके से उनके मामलों का समाधान करना है。

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