नंदीग्राम उपचुनाव में मिलन प्रधान की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई, 5 अक्टूबर को तय
कांग्रेस के नंदीग्राम उपचुनाव उम्मीदवार मिलन प्रधान को कलकत्ता हाई कोर्ट ने 20 अक्टूबर तक की अंतरिम जमानत दी थी, जिसे अब सुप्रीम कोर्ट में चुनौती मिली है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने याचिका दायर कर इसे त्वरित सूचीबद्ध करने का अनुरोध किया, और कोर्ट ने 5 अक्टूबर को इस मुद्दे पर विचार करने का आदेश दिया। इस फैसले से प्रधान को 6 अक्टूबर के उपचुनाव में चुनावी अभियान जारी रखने की सम्भावना बनती है।

सौजन्य से:- Jagran
नंदीग्राम उपचुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार मिलन प्रधान की जमानत पर SC में होगी सुनवाई, हाई कोर्ट से मिली थी राहत
नंदीग्राम उपचुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार मिलन प्रधान को कलकत्ता हाई कोर्ट से मिली अंतरिम जमानत को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है।
HighLights
- नंदीग्राम उपचुनाव उम्मीदवार मिलन प्रधान को अंतरिम जमानत मिली।
- कलकत्ता हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई।
- सुप्रीम कोर्ट 5 अक्टूबर को याचिका पर सुनवाई करेगा।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल में 6 अक्टूबर को नंदीग्राम और रेजीनगर सीट पर उपचुनाव होना है। इस चुनाव से पहले कांग्रेस के नंदीग्राम उपचुनाव उम्मीदवार मिलन प्रधान को अंतरिम जमानत मिल गई थी, लेकिन कलकत्ता हाई कोर्ट के इस फैसले को अब सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है।
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट के सामने इस मामले को तत्काल सूचीबद्ध करने का अनुरोध किया। सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर 5 अक्टूबर को सुनवाई करने के लिए कहा है।
SC में कलकत्ता हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती
मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची और वी. मोहना की बेंच मिलन प्रधान को मिली अंतरिम जमानत वाली याचिका पर सुनवाई करेगी।
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने याचिका में बेंच से कहा कि मिलन प्रधान को चुनाव के लिए अंतरिम जमानत दी गई है और मामले को सूचीबद्ध करने का आग्रह किया। CJI सूर्यकांत ने कहा कि याचिका पर 5 अक्टूबर को सुनवाई होगी।
कलकत्ता हाई कोर्ट ने दी अंतरिम जमानत
नंदीग्राम उपचुनाव सीट से कांग्रेस उम्मीदवार मिलन प्रधान 2007 में दर्ज छह आपराधिक मामलों में जेल में बंद थे। कलकत्ता हाई कोर्ट ने मंगलवार, 29 सितंबर को प्रधान को 20 अक्टूबर तक के लिए अंतरिम जमानत दे दी और 21 अक्टूबर को ट्रायल कोर्ट के सामने सरेंडर करने का भी निर्देश दिया।
हाई कोर्ट से अंतरिम जमानत मिलने के साथ ही मिलन प्रधान को नंदीग्राम सीट के लिए 6 अक्टूबर को होने वाले उपचुनाव के लिए प्रचार करने की अनुमति मिल गई।
हत्या और हत्या के प्रयास तथा आर्म्स एक्ट के प्रावधानों के उल्लंघन जैसे आरोपों वाले ये सभी आपराधिक मामले 2007 में नंदीग्राम में जमीन अधिग्रहण विरोधी आंदोलन के दौरान प्रधान के खिलाफ दर्ज किए गए थे।
पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने इस साल हुए विधानसभा चुनावों में नंदीग्राम और भवानीपुर दोनों सीट से चुनाव लड़ा था और दोनों की सीटों पर जीत हासिल की थी। लेकिन बाद में उन्होंने भवानीपुर सीट को अपने पास रखने का फैसला किया।
सीएम शुभेंदु अधिकारी के भवानीपुर सीट को चुनने के बाद से नंदीग्राम सीट खाली हुई। अब इस सीट पर 6 अक्टूबर को उपचुनाव होना है।
(समाचार एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)
यह भी पढ़ें- 'सुनवाई से पहले किसी को सजा के तौर पर हिरासत में नहीं रख सकते', सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला
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