होमवकीलदयानिधि मारन मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, दूसरसंचार सचिव पर हाई कोर्ट का आदेश किया रद - sc quashes hc order on telecom secy in dayanidhi maran case
वकील

दयानिधि मारन मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, दूसरसंचार सचिव पर हाई कोर्ट का आदेश किया रद - sc quashes hc order on telecom secy in dayanidhi maran case

दयानिधि मारन मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, दूसरसंचार सचिव पर हाई कोर्ट का आदेश किया रद सुप्रीम कोर्ट ने द्रमुक सांसद दयानिधि मारन के अवैध टेलीफोन एक्सचेंज मामले में मद्रास हाई कोर्ट के उस आदेश को रद कर दिया, जिस…

21 अगस्त 2026 को 05:55 pm बजे
दयानिधि मारन मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, दूसरसंचार सचिव पर हाई कोर्ट का आदेश किया रद
 - sc quashes hc order on telecom secy in dayanidhi maran case

सौजन्य से:- Jagran

दयानिधि मारन मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, दूसरसंचार सचिव पर हाई कोर्ट का आदेश किया रद

सुप्रीम कोर्ट ने द्रमुक सांसद दयानिधि मारन के अवैध टेलीफोन एक्सचेंज मामले में मद्रास हाई कोर्ट के उस आदेश को रद कर दिया, जिसमें दूरसंचार सचिव को अदालत के गवाह के रूप में तलब करने का निर्देश दिया गया था।

HighLights

- सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाई कोर्ट का आदेश रद्द किया।

- दयानिधि मारन मामले में दूरसंचार सचिव को गवाह बुलाने पर।

- मारन को बचाव पक्ष के गवाह के रूप में बुलाने की अनुमति।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मद्रास हाई कोर्ट के उस आदेश को रद कर दिया, जिसमें ट्रायल कोर्ट को द्रमुक सांसद दयानिधि मारन के खिलाफ अवैध टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित करने से जुड़े मामले में केंद्रीय दूरसंचार सचिव को अदालत के गवाह के रूप में तलब करने का निर्देश दिया गया था।

जस्टिस केवी विश्वनाथन और जस्टिस अरुण पल्ली की पीठ ने हाई कोर्ट के 25 मार्च के आदेश को चुनौती देने वाली सीबीआइ की याचिका पर सुनवाई के दौरान यह कदम उठाया।

पीठ ने कहा कि अब जब हम ट्रायल कोर्ट के आदेश को बहाल करने का मन बना चुके हैं तो हम प्रतिवादी (मारन) को दूरसंचार सचिव को बचाव पक्ष के गवाह के रूप में बुलाने की इजाजत देते हैं, जैसा कि हमारे 10 अगस्त के आदेश में कहा गया था।

पीठ ने कहा, "हम हाई कोर्ट के आदेश को रद करते हैं और ट्रायल कोर्ट के आदेश को बहाल करते हैं। हम प्रतिवादी को यह विकल्प देते हैं कि अगर वह चाहे तो टेलीकाम सचिव को बचाव पक्ष के गवाह के रूप में बुला सकता है।

सुनवाई के दौरान मारन की ओर से पेश वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ लूथरा ने दूरसंचार सचिव को बचाव पक्ष के गवाह के रूप में बुलाए जाने पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि दूरसंचार सचिव को अदालत के गवाह के तौर पर तलब करना ज्यादा उचित होगा।

Powered by Nyaya 247 News

संबंधित ख़बरें

इसी विषय की और ख़बरें →
लोक अदालत को लेकर हुई बैठक - Sheikhpura News
वकील

लोक अदालत को लेकर हुई बैठक - Sheikhpura News

राष्ट्रीय लोक अदालत में केसों के निष्पादन पर जोर - Darbhanga News
वकील

राष्ट्रीय लोक अदालत में केसों के निष्पादन पर जोर - Darbhanga News

लोक अदालत को लेकर की बैठक - Munger News
वकील

लोक अदालत को लेकर की बैठक - Munger News

पानीपत के रीपक कंसल बने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष, कोविड मुआवजा समेत कई याचिकाओं से रहे चर्चित

 - ripak kansal of panipat became the treasurer of the supreme court bar association and has been prominent in several petitions including those for covid compensation
वकील

पानीपत के रीपक कंसल बने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष, कोविड मुआवजा समेत कई याचिकाओं से रहे चर्चित - ripak kansal of panipat became the treasurer of the supreme court bar association and has been prominent in several petitions including those for covid compensation

सुप्रीम कोर्ट ने यमुना नदी के मैदान को हुए नुकसान के लिए 'आर्ट ऑफ लिविंग' को जिम्मेदार ठहराने वाले एनजीटी के आदेश को खारिज कर दिया; 5 करोड़ रुपए रिफंड का निर्देश दिया
वकील

सुप्रीम कोर्ट ने यमुना नदी के मैदान को हुए नुकसान के लिए 'आर्ट ऑफ लिविंग' को जिम्मेदार ठहराने वाले एनजीटी के आदेश को खारिज कर दिया; 5 करोड़ रुपए रिफंड का निर्देश दिया

न्यायमूर्ति संजय करोल ने पद छोड़ते हुए कहा, न्यायाधीश भगवान नहीं हैं, वे हर फैसले को सही नहीं देंगे - द ट्रिब्यून
वकील

न्यायमूर्ति संजय करोल ने पद छोड़ते हुए कहा, न्यायाधीश भगवान नहीं हैं, वे हर फैसले को सही नहीं देंगे - द ट्रिब्यून

लोक अदालत और मध्यस्थता: त्वरित समाधान का मार्ग
वकील

लोक अदालत और मध्यस्थता: त्वरित समाधान का मार्ग

राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारी को लेकर बैठक
वकील

राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारी को लेकर बैठक

ताज़ा ख़बरें