रेवाड़ी में लगेगी विशेष अदालत, विवादों का शांतिपूर्ण निपटारा
रेवाड़ी में 18 जुलाई को विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा, जिसका उद्देश्य लंबित चेक बाउंस केसों का आपसी सहमति से समाधान करना है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के मार्गदर्शन में यह अदालत रेवाड़ी, बावल और कोसली में होगी।

सौजन्य से:- Jagran
नोट कर लें तारीख! रेवाड़ी में लगेगी विशेष अदालत, लंबित मामलों का करा सकेंगे निपटारा
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा 18 जुलाई को रेवाड़ी, बावल और कोसली में एनआई एक्ट संबंधी केसों के लिए विशेष लोक अदालत लगाई जाएगी। ...और पढ़ें
HighLights
- 18 जुलाई को विशेष लोक अदालत का आयोजन।
- एनआई एक्ट, चेक बाउंस मामलों का समाधान।
- आपसी सहमति से विवादों का शांतिपूर्ण निपटारा।
जागरण संवाददाता, रेवाड़ी। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के मार्गदर्शन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा 18 जुलाई (शनिवार) को जिला में रेवाड़ी, बावल, कोसली न्यायिक परिसर में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट (सेक्शन 138 एनआई एक्ट) केसों से संबंधित विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा।
इसका उद्देश्य न्यायालयों में लंबित चेक बाउंस (एन.आई. एक्ट) से जुड़े मामलों का आपसी सहमति और समझौते के आधार पर अंतिम समाधान करना है।
मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी सह सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण डॉ. रेनू सोलखे ने बताया कि इस स्पेशल लोक अदालत का उद्देश्य लंबित चेक बाउंस (एन.आई. एक्ट) से जुड़े मामलों का आपसी सहमति और समझौते के आधार पर अंतिम समाधान करना है।
यह भी पढ़ें- ग्रेटर नोएडा में 3 दिन लगेगी विशेष लोक अदालत, लंबित मामलों का करा सकेंगे निपटारा
उन्होंने बताया कि लोक अदालत के माध्यम से पक्षकार बिना लंबी कानूनी प्रक्रिया के अपने विवाद का शांतिपूर्ण समाधान कर सकते हैं। इससे समय और धन दोनों की बचत होती है और अदालतों पर मामलों का बोझ भी कम होता है।
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