त्विशा शर्मा मौत मामला: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने गिरिबाला सिंह की जमानत याचिका पर आदेश सुरक्षित रखा
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने अपनी बहू त्विशा शर्मा की दहेज हत्या के मामले में आरोपी, रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह की नियमित जमानत याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रखा। जस्टिस अजय कुमार निरंकारी की बेंच ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रखा। इस मामले में शुरुआत में भारतीय न्याय संहिता, 2023 (BNS) की धारा 80(2) (दहेज हत्या), 85 (क्रूरता) और 3(5) (समान इरादा) के तहत FIR दर्ज की गई। इसके साथ ही दहेज निषेध अधिनियम की धारा 3 और 4 भी लगाई गईं। बाद में जांच CBI को सौंप दी गई। सुनवाई के दौरान, सिंह के वकील

सौजन्य से:- लाइव लॉ हिंदी
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मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने अपनी बहू त्विशा शर्मा की दहेज हत्या के मामले में आरोपी, रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह की नियमित जमानत याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रखा। जस्टिस अजय कुमार निरंकारी की बेंच ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रखा। इस मामले में शुरुआत में भारतीय न्याय संहिता, 2023 (BNS) की धारा 80(2) (दहेज हत्या), 85 (क्रूरता) और 3(5) (समान इरादा) के तहत FIR दर्ज की गई। इसके साथ ही दहेज निषेध अधिनियम की धारा 3 और 4 भी लगाई गईं। बाद में जांच CBI को सौंप दी गई। सुनवाई के दौरान, सिंह के वकील
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