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गिरफ्तारी के लिखित कारण न देना अपने आप में जमानत का आधार नहीं, यदि आरोपी को कोई नुकसान नहीं हुआ: सुप्रीम कोर्ट ने जमानत रद्द की
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि गिरफ्तारी के कारण लिखित रूप में नहीं दिए जाने मात्र से किसी आरोपी को नियमित जमानत पाने का स्वतः अधिकार नहीं मिल जाता, यदि कानूनी प्रावधानों का पर्याप्त पालन हुआ हो और आरोपी यह नहीं दिखा सके कि इससे उसे कोई नुकसान पहुंचा है। जस्टिस एम.एम. सुंदरेश और जस्टिस […]

सौजन्य से:- लॉ ट्रेंड हिंदी
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सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि गिरफ्तारी के कारण लिखित रूप में नहीं दिए जाने मात्र से किसी आरोपी को नियमित जमानत पाने का स्वतः अधिकार नहीं मिल जाता, यदि कानूनी प्रावधानों का पर्याप्त पालन हुआ हो और आरोपी यह नहीं दिखा सके कि इससे उसे कोई नुकसान पहुंचा है। जस्टिस एम.एम. सुंदरेश और जस्टिस […]
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