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हाईकोर्ट ने महिला थाने को फटकार लगाई, मध्यस्थता करने की बजाय कानून लागू करने का निर्देश
मद्रास हाईकोर्ट ने एक ऑल-वीमन पुलिस स्टेशन को विरोधाभासी आचरण का आरोप लगाया है, जिसकी जिम्मेदारी महिलाओं की सुरक्षा की रक्षा करनी है। हाईकोर्ट ने महिला थाने से कानूनी जिम्मेदारियों को संवेदनशीलता के साथ पूरा करने का निर्देश दिया है।

सौजन्य से:- The Lallantop
'मध्यस्थ मत बनो, कानून लागू कराओ', महिला थाने को हाईकोर्ट ने क्यों फटकार दिया?
Madras High Court slams All-Women Police Stations: मद्रास हाई कोर्ट ने एक 'ऑल-वीमन पुलिस स्टेशन' को फटकार लगाई. कहा कि यह "विरोधाभासी" है कि महिलाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालने वाले संस्थान ही अपनी कानूनी जिम्मेदारियों को जरूरी संवेदनशीलता और कानूनी तरीके से निभाने में नाकाम हो रहे हैं.
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