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सुप्रीम कोर्ट ने बोनी कपूर के 2.7 एकड़ जमीन विवाद के निपटारे के लिए सेवानिवृत्त हाई कोर्ट जज को मध्यस्थ नियुक्त करने का प्रस्ताव रखा

सुप्रीम कोर्ट ने शोलिंगनलूर में स्थित 2.7 एकड़ जमीन के विवाद को आपसी बातचीत के माध्यम से हल करने की सलाह दी और एक सेवानिवृत्त हाई कोर्ट न्यायाधीश को मध्यस्थ नियुक्त करने का निर्देश दिया। दोनों पक्षों को मध्यस्थ से संपर्क करने को कहा गया और अगली सुनवाई 18 दिसंबर को निर्धारित की गई।

16 सितंबर 2026 को 04:04 pm बजे
सुप्रीम कोर्ट ने बोनी कपूर के 2.7 एकड़ जमीन विवाद के निपटारे के लिए सेवानिवृत्त हाई कोर्ट जज को मध्यस्थ नियुक्त करने का प्रस्ताव रखा

सौजन्य से:- Hindustan

जमीन विवाद को मध्यस्था से सुलझाएं बोनी कपूर: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने दिवंगत अभिनेत्री श्रीदेवी की पारिवारिक संपत्ति से जुड़े विवाद का आपसी बातचीत से समाधान निकालने का सुझाव दिया है। अदालत ने कहा कि वह एक सेवानिवृत्त हाई कोर्ट न्यायाधीश को मामले में मध्यस्थ नियुक्त करेगी। अगली सुनवाई 18 दिसंबर को होगी।

- शोलींगनलूर इलाके की करीब 2.7 एकड़ जमीन विवाद पर शीर्ष अदालत में सुनवाई - अदालत ने कहा, मध्यस्थता के लिए सेवानिवृत्त हाई कोर्ट न्यायाधीश की नियुक्ति करेंगे

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नई दिल्ली, एजेंसी। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को दिवंगत अभिनेत्री श्रीदेवी की पारिवारिक संपत्ति से जुड़े एक विवाद को आपसी बातचीत के जरिए सुलझाने का सुझाव दिया है। चेन्नई के शोलींगनलूर इलाके की करीब 2.7 एकड़ जमीन को लेकर चल रहे विवाद पर सुनवाई करते हुए अदालत ने कहा कि वह हाई कोर्ट के किसी पूर्व जज को मध्यस्थ नियुक्त करेगा। यह जमीन 1988 की बिक्री विलेख (सेल डीड) के जरिए श्रीदेवी के नाम हुई थी।

अगली सुनवाई

न्यायाधीश केवी विश्वनाथन और न्यायाधीश अरुण पल्ली की पीठ ने कहा कि वह मामले में मध्यस्थता के लिए सेवानिवृत्त हाई कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति करेगी। पीठ ने दोनों पक्षों से मध्यस्थ से संपर्क करने को कहा और मामले की अगली सुनवाई 18 दिसंबर को तय की।

क्या है विवाद

श्रीदेवी के निधन के बाद वर्ष 2018 में उनके पति और फिल्म निर्माता बोनी कपूर ने चेन्नई की 2.7 एकड़ जमीन अपने और अपनी दोनों बेटियों जाह्नवी कपूर और खुशी कपूर के नाम हस्तांतरित कर दी थी। इसके बाद तीन लोगों ने इस स्वामित्व को चुनौती दी। उनका दावा है, वे उस जमीन के मूल मालिक एमसी चंद्रशेखरन के कानूनी वारिस हैं। इन लोगों ने जनवरी 2025 में चेन्नई की अदालत में मुकदमा दायर कर श्रीदेवी के पक्ष में 1988 में हुई बिक्री विलेख को रद्द करने की मांग की। बोनी कपूर ने मुकदमे को खारिज करने की मांग की, पर उन्हें ट्रायल कोर्ट से सफलता नहीं मिली। इसके बाद उन्होंने मद्रास हाई कोर्ट का रुख किया, जहां से उन्हें राहत मिली। इसके बाद याचिकाकर्ताओं ने हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

दोनों पक्षों की दलीलें

बोनी कपूर की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, मुकदमा कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग है। उन्होंने बताया, एमसी चंद्रशेखरन, एमसी संबंद मुदलियार के बेटों में से एक थे। मुदलियार के पास शोलिंगनल्लूर गांव में 206 एकड़ से अधिक जमीन थी, जिसमें से उन्होंने 2.7 एकड़ अपने पास रखी और बाकी जमीन संयुक्त परिवार के पक्ष में छोड़ दी थी। बाद में मुदलियार के एक बेटे नित्यानंदम ने श्रीदेवी के पक्ष में बिक्री विलेख निष्पादित की थी। कपूर की ओर से यह भी सवाल उठाया गया कि याचिकाकर्ताओं का चंद्रशेखरन के कानूनी वारिस होने का दावा कितना सही है। वहीं, अपीलकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट में आरोप लगाया कि मद्रास हाई कोर्ट ने कपूर द्वारा पेश दस्तावेजों को स्वीकार कर मामले में मिनी ट्रायल किया, जबकि कानूनी वारिस होने का सवाल मुकदमे की सुनवाई के दौरान तय किया जाना चाहिए था।

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