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बड़गांई जमीन केस: हाईकोर्ट ने सोरेन की हस्तक्षेप याचिका की सुनवाई समाप्त, आदेश सुरक्षित रखा

झारखंड हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की IA पर सुनवाई पूरी कर, रांची की विशेष पीएमएलए अदालत के आदेश पर रोक और चल रहे आपराधिक कारवाई पर रोक की मांग को विचार में लेकर अपना पूर्व आदेश सुरक्षित रखा। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने अपने निर्णय को बरकरार रखा, जबकि 14 आरोपियों के खिलाफ पहले ही आरोप गठन हो चुका है।

16 सितंबर 2026 को 02:05 pm बजे
बड़गांई जमीन केस: हाईकोर्ट ने सोरेन की हस्तक्षेप याचिका की सुनवाई समाप्त, आदेश सुरक्षित रखा

सौजन्य से:- ETV Bharat

बड़गांई जमीन मामला: हेमंत सोरेन की IA पर सुनवाई पूरी, हाईकोर्ट ने आदेश रखा सुरक्षित

रांची में बड़गांई जमीन से जुड़े मामले में दलीलें सुनने के बाद अदालत ने आदेश सुरक्षित रखा. राजेश कुमार सिंह की रिपोर्ट.

Published : September 16, 2026 at 6:40 PM IST

रांची: बड़गांई की 8.86 एकड़ जमीन से जुड़े कथित फर्जीवाड़े के मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की याचिका पर बुधवार को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में हेमंत सोरेन की ओर से दाखिल हस्तक्षेप याचिका यानी IA (Intervention Application) पर सुनवाई पूरी हो गई है. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने इस मामले में अपना आदेश सुरक्षित रख लिया.

सीएम की ओर से दायर IA में किस बात का है जिक्र

मुख्यमंत्री की ओर से दाखिल IA में रांची की विशेष पीएमएलए अदालत के उस आदेश पर 19 सितंबर तक रोक लगाने की मांग की गई है, जिसमें उनकी डिस्चार्ज पिटीशन खारिज कर दी गई थी. इसके साथ ही ट्रायल कोर्ट में चल रही आगे की आपराधिक कार्यवाही पर भी रोक लगाने का अनुरोध किया गया है. सुनवाई के दौरान ED की ओर से वरीय अधिवक्ता अमित कुमार दास और अधिवक्ता सौरव कुमार ने अदालत के समक्ष अपना पक्ष रखा. वहीं, हेमंत सोरेन की ओर से वरीय अधिवक्ता मीनाक्षी अरोड़ा ने पैरवी की. मामले की जानकारी हाईकोर्ट के अधिवक्ता धीरज कुमार ने दी.

8 जून को निचली अदालत ने खारिज की थी डिस्चार्ज पिटीशन

दरअसल, रांची की विशेष पीएमएलए अदालत ने 8 जून 2026 को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की डिस्चार्ज पिटीशन खारिज कर दी थी. निचली अदालत ने ED की ओर से पेश किए गए तथ्यों के आधार पर कहा था कि इस स्तर पर हेमंत सोरेन के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला बनता है. इसी आदेश को हेमंत सोरेन ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है. उनकी ओर से दाखिल क्रिमिनल रिवीजन याचिका में निचली अदालत के आदेश को रद्द करने और मामले में चल रही आपराधिक कार्यवाही पर रोक लगाने की मांग की गई है.

9 सितंबर को ED से मांगा गया था जवाब

इस मामले में 9 सितंबर को हुई पिछली सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने ED को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था. बुधवार की सुनवाई में ED की ओर से अदालत के समक्ष अपना पक्ष रखा गया. इसके बाद हेमंत सोरेन की हस्तक्षेप याचिका पर सुनवाई पूरी करते हुए हाईकोर्ट ने आदेश सुरक्षित रख लिया.

14 आरोपियों के खिलाफ हो चुका है आरोप गठन

बड़गांई जमीन मामले में ED की विशेष अदालत 14 आरोपियों के खिलाफ पहले ही आरोप गठन कर चुकी है. इनमें पूर्व राजस्व उप निरीक्षक भानु प्रताप प्रसाद, अंतू तिर्की, आर्किटेक्ट विनोद कुमार सिंह, तापस घोष, शेखर कुशवाहा, मोहम्मद सद्दाम हुसैन, अफसर अली, मोहम्मद इरशाद अख्तर, कुमार राजश्री, मनोज कुमार यादव, प्रियरंजन सहाय, विपिन सिंह, विजेंद्र सिंह और संजीत कुमार शामिल हैं.

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बड़गाई जमीन केस में हेमंत सोरेन को झटका, पीएमएलए कोर्ट ने खारिज की डिस्चार्ज याचिका

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