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गाड़ियों का बीमा नहीं तो नहीं मिलेगा पेट्रोल-डीजल, सुप्रीम कोर्ट का सख्त आदेश

गाड़ियों का बीमा नहीं तो नहीं मिलेगा पेट्रोल-डीजल, सुप्रीम कोर्ट का सख्त आदेश सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को अपने पहले दिए गए आदेश पर अमल करने का निर्देश दिया है। उच्चतम न्यायालय ने पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर दिल्ली से शुरुआत…

20 अगस्त 2026 को 12:55 am बजे
गाड़ियों का बीमा नहीं तो नहीं मिलेगा पेट्रोल-डीजल, सुप्रीम कोर्ट का सख्त आदेश

सौजन्य से:- Hindustan

गाड़ियों का बीमा नहीं तो नहीं मिलेगा पेट्रोल-डीजल, सुप्रीम कोर्ट का सख्त आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को अपने पहले दिए गए आदेश पर अमल करने का निर्देश दिया है। उच्चतम न्यायालय ने पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर दिल्ली से शुरुआत करने को करने की भी नसीहत दी है।

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को केंद्र सरकार को अपने उस आदेश पर अमल का निर्देश दिया है, जिसमें कहा गया था कि वैध बीमा के बगैर वाहनों को पेट्रोल पंप पर ईंधन नहीं दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इसकी शुरुआत दिल्ली से करने को कहा है।

SC ने दुर्घटना से जुड़े मामले की सुनवाई के दौरान देश में थर्ड पार्टी बीमा के बगैर बड़ी संख्या में गाड़ियों के परिचालन पर चिंता भी जाहिर की। पीठ के सामने केंद्र सरकार की ओर से पेश अधिवक्ता ने पायलट परियोजना के लिए सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का उल्लेख किया गया। जस्टिस करोल ने कहा कि आपको इसे (बीमा नहीं, तो ईंधन नहीं) लागू करना होगा।

इस पर केंद्र की ओर से कहा गया कि इसके लिए आयल मार्केटिंग कंपनियों को डीलरों के साथ बैठक करनी होगी। तब पीठ ने कहा कि आप पायलट प्रोजेक्ट शुरू करें। साथ ही, केंद्र को चार अगस्त को शीर्ष अदालत द्वारा जारी निर्देशों का पालन करने के लिए समयसीमा के साथ एक ठोस प्रस्ताव पेश करने का निर्देश दिया। मामले की अगली सुनवाई शुक्रवार को होगी।

सुप्रीम कोर्ट ने दिया था निर्देश

इससे पहले बीते चार अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में केंद्र सरकार को अनिवार्य बीमा व्यवस्था का पालन सुनिश्चित करने के लिए कई अन्य निर्देश जारी किए थे। इसमें कहा गया था कि हाईवे और सड़कों पर लगे ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन (एएनपीआर) कैमरों को इंश्योरेंस इंफॉर्मेशन ब्यूरो डाटाबेस और वाहन पोर्टल के साथ जोड़ा जाए।

पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने की नसीहत

शीर्ष अदालत ने तकनीकी एकीकरण के माध्यम से पेट्रोल पंपों पर ईंधन की आपूर्ति को वैध बीमा स्थिति से जोड़ने का भी सुझाव दिया। पीठ ने इसके लिए सरकार और बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण (इरडा) को थर्ड पार्टी बीमा को ईंधन से लिंक्ड करने के लिए पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने का निर्देश दिया था ताकि उन वाहनों को पेट्रोल पंपों पर ईंधन देने से इनकार किया जा सके, जिनके पास वैध बीमा नहीं है।

सुप्रीम कोर्ट ने नियमों का पालन नहीं होने पर कहा था कि रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय सड़कों पर चलने वाले लगभग 56 फीसदी वाहनों का बीमा नहीं है। पीठ ने कहा कि 30.48 करोड़ वाहनों में से लगभग 16.54 करोड़ वाहनों के पास वैध बीमा नहीं है।

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Jagriti Kumariजागृति को छोटी उम्र से ही खबरों की दुनिया ने इतना रोमांचित किया कि पत्रकारिता को ही करियर बना लिया। 2 साल पहले लाइव हिन्दुस्तान के साथ करियर की शुरुआत हुई। उससे पहले डिग्री-डिप्लोमा सब जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में। भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा और संत जेवियर्स कॉलेज रांची से स्नातक के बाद से खबरें लिखने का सिलसिला जारी। खबरों को इस तरह से बताना जैसे कोई बेहद दिलचस्प किस्सा, जागृति की खासियत है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध और अर्थव्यवस्था की खबरों में गहरी रुचि। लाइव हिन्दुस्तान में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शानदार कवरेज के लिए इंस्टा अवॉर्ड जीता और अब बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर रोजाना कुछ नया सीखने की ललक के साथ आगे बढ़ रही हैं। इसके अलावा सिनेमा को समझने की जिज्ञासा है।

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