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इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया - मुसलिम पर्सनल लॉ में बाल विवाह प्रतिबंध नहीं हटाने की अनुमति

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने स्पष्ट करते हुए बताया कि मुस्लिम पर्सनल लॉ देश के कानून से ऊपर नहीं है। कोर्ट ने कहा कि पर्सनल लॉ को किसी भी तरह के कानून को खारिज करने का अधिकार नहीं है, जैसे कि बाल विवाह निषेध अधिनियम और पॉक्सो जैसे अभियोजन

9 जुलाई 2026 को 11:56 pm बजे
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया - मुसलिम पर्सनल लॉ में बाल विवाह प्रतिबंध नहीं हटाने की अनुमति

सौजन्य से:- The Lallantop

मुस्लिम पर्सनल लॉ देश के कानून से ऊपर नहीं: इलाहाबाद हाई कोर्ट

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक नाबालिग की शादी से जुड़े मसले पर सुनवाई के दौरान कहा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ देश के कानून से ऊपर नहीं है. कोर्ट ने कहा कि कोई भी पर्सनल लॉ बाल विवाह निषेध अधिनियम या फिर पॉक्सो जैसे कानूनों को खारिज नहीं कर सकता.

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वीडियो: अयोध्या: सुन्नी वक्फ बोर्ड और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के बीच क्या चल रहा है?

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