होमकानूनदिल्ली में ट्रैफिक चालानों का निस्तारण: विशेष लोक अदालत में 2 लाख चालानों का समाधान
कानून

दिल्ली में ट्रैफिक चालानों का निस्तारण: विशेष लोक अदालत में 2 लाख चालानों का समाधान

दिल्ली में आज विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है, जहां दो लाख ट्रैफिक चालानों के निपटारे का लक्ष्य रखा गया है. लोगों को 31 मार्च, 2026 तक के लंबित ट्रैफिक चालान का निपटारा करने का अवसर मिलेगा.

12 जुलाई 2026 को 10:13 am बजे
दिल्ली में ट्रैफिक चालानों का निस्तारण: विशेष लोक अदालत में 2 लाख चालानों का समाधान

सौजन्य से:- ETV Bharat

दिल्ली में ट्रैफिक की विशेष लोक अदालत आज, जानें कैसे होगा ट्रैफिक चालान का निपटारा

दिल्ली में बड़ी संख्या में ट्रैफिक के लंबित मामलों के निपटारे के लिए विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा.

Published : July 12, 2026 at 10:05 AM IST

नई दिल्ली: दिल्ली राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण (डीएसएलएसए) ने बड़ी संख्या में ट्रैफिक लंबित मामलों के निपटारे के लिए रविवार को विशेष लोक अदालत के आयोजन किया जाएगा. इसके तहत दो लाख चालानों के निस्तारण का लक्ष्य रखा गया है. साथ ही अदालत की 200 पीठों का गठन किया गया है. डीएसएलएसए के सदस्य सचिव राजीव बंसल द्वारा जारी आदेश के अनुसार, 31 मार्च, 2026 तक के लंबित ट्रैफिक चालान का निपटारा 12 जुलाई की विशेष लोक अदालत में किया जाएगा. छह, सात, आठ और नौ जुलाई को चार दिन तक सुबह 10 बजे से प्रतिदिन 50,000 चालान डाउनलोड किए गए थे.

लोक अदालत का आयोजन सभी सात जिला न्यायालय परिसरों में प्रभावी ढंग से सुबह 10 से शाम चार बजे तक किया जाएगा. लोक अदालत में सभी तरह के ट्रैफिक चालान का निपटारा किया जाएगा. राजधानी दिल्ली के सभी सात जिला न्यायालय परिसरों तीस हजारी, कड़कड़डूमा, पटियाला हाउस, रोहिणी, साकेत, द्वारका और राउज एवेन्यू कोर्ट परिसर में ट्रैफिक की विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा.

लोक अदालत के लिए जिला अदालतों में बेंच

केंद्रीय जिला में 20 बेंच, पश्चिम जिला में 20, पूर्व जिला में 14, उत्तर-पूर्व जिला में 08, शाहदरा जिले में 12, नई दिल्ली जिला में 20, उत्तर जिला में 16, उत्तर-पश्चिम जिला में 16, दक्षिण-पश्चिम जिला में 20, दक्षिण जिला में 20, दक्षिण-पूर्व जिला में 20 तथा दूसरे केंद्रीय जिले में 14 बेच गठित की गईं हैं.

जानें कैसे होगा चालान का निस्तारण

लोक अदालत में यातायात चालान का निस्तारण कराने के लिए लोगों को छह जुलाई से नौ जुलाई तक डाउनलोड किए गए ट्रैफिक चालान को लेकर संबंधित कोर्ट में जाना होगा. अदालत में एक वाहन के पांच नोटिस (ऑनलाइन कटे हुए चालान) ही लिए जाएंगे. वेबसाइट से एक बार में एक वाहन के पांच नोटिस (चालान) ही डाउनलोड होते हैं. गाड़ी मालिक को प्रिंटआउट खुद ही लेकर जाना होगा. लोक अदालत में प्रिंट आउट निकालने की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं होगी. प्रिंट आउट में दिए गए समय पर संबंधित कोर्ट में उपस्थित होकर चालान का निपटारा कराया जा सकेगा.

इसे भी पढ़ें:

Powered by Nyaya 247 News

संबंधित ख़बरें

इसी विषय की और ख़बरें →
हिंदू कानून: मनुस्मृति से जोड़ना गलत, जानें क्या है मिताक्षरा और दयाभागा
कानून

हिंदू कानून: मनुस्मृति से जोड़ना गलत, जानें क्या है मिताक्षरा और दयाभागा

दिल्ली में ट्रैफिक चालानों का निपटारा आज, जानें क्या हैं नियम
कानून

दिल्ली में ट्रैफिक चालानों का निपटारा आज, जानें क्या हैं नियम

हिंदू कानून: मनुस्मृति से जुड़ी गलतफहमी दूर, जानें क्या है मिताक्षरा व दायभाग विचारधारा
कानून

हिंदू कानून: मनुस्मृति से जुड़ी गलतफहमी दूर, जानें क्या है मिताक्षरा व दायभाग विचारधारा

तुषार मेहता का नया बयान: हिंदू कानून की जड़ें 'स्मृतियों' में, मनुस्मृति को लेकर कई भ्रांतियां;
कानून

तुषार मेहता का नया बयान: हिंदू कानून की जड़ें 'स्मृतियों' में, मनुस्मृति को लेकर कई भ्रांतियां;

चेक बाउंस मामलों के लिए विशेष अदालत 18 जुलाई को
कानून

चेक बाउंस मामलों के लिए विशेष अदालत 18 जुलाई को

दुष्यंत चौटाला ने हरियाणा में जल संकट को लेकर सरकार पर तीखा हमला
कानून

दुष्यंत चौटाला ने हरियाणा में जल संकट को लेकर सरकार पर तीखा हमला

पुलिस महानिरीक्षक, मगध क्षेत्र ने दिया लोगों का संभाल कर वचन
कानून

पुलिस महानिरीक्षक, मगध क्षेत्र ने दिया लोगों का संभाल कर वचन

हमारा दो हमारे दो: क्या भारत में नियमित नागरिकों के लिए कानूनी परिणाम होंगे?
कानून

हमारा दो हमारे दो: क्या भारत में नियमित नागरिकों के लिए कानूनी परिणाम होंगे?

ताज़ा ख़बरें