यौन उत्पीड़न के आरोपों के कारण JNU प्रोफेसर और कांग्रेस सांसद को नौकरी से निकाले जाने पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक
दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) प्रशासन के उस फैसले पर रोक लगाई, जिसके तहत कांग्रेस सांसद और प्रोफेसर अंगोमचा बिमोल अकोइजम को यौन उत्पीड़न के आरोपों के चलते नौकरी से निकाल दिया गया था। जस्टिस अनूप जयराम भंभानी ने नौकरी से निकाले जाने के आदेश को चुनौती देने वाली अकोइजम की याचिका पर विश्वविद्यालय को नोटिस जारी किया और मामले की सुनवाई के लिए जनवरी 2027 की तारीख तय की। अकोइजम इनर मणिपुर लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। वह JNU के स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज में प्रोफेसर हैं। कई छात्राओं द्वारा यौन उत्पीड़न के आरोप

सौजन्य से:- लाइव लॉ हिंदी
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दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) प्रशासन के उस फैसले पर रोक लगाई, जिसके तहत कांग्रेस सांसद और प्रोफेसर अंगोमचा बिमोल अकोइजम को यौन उत्पीड़न के आरोपों के चलते नौकरी से निकाल दिया गया था। जस्टिस अनूप जयराम भंभानी ने नौकरी से निकाले जाने के आदेश को चुनौती देने वाली अकोइजम की याचिका पर विश्वविद्यालय को नोटिस जारी किया और मामले की सुनवाई के लिए जनवरी 2027 की तारीख तय की। अकोइजम इनर मणिपुर लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। वह JNU के स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज में प्रोफेसर हैं। कई छात्राओं द्वारा यौन उत्पीड़न के आरोप
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