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सुप्रीम कोर्ट ने जारखंड के डीजीपी नियुक्ति नियमों पर पुनर्विचार का आदेश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने जारखंड के डीजीपी नियुक्ति प्रक्रिया को "प्रकाश सिंह" निर्णय के तहत छह महीनों या उससे अधिक शेष कार्यकाल वाले अधिकारियों पर विचार करने की आवश्यकता को नकारते हुए अनुचित बताया। इसके अंतर्गत कोर्ट ने तदाशा मिश्रा को नोटिस जारी किया है और राज्य सरकार से उसे सुनवाई का अवसर देने का निर्देश दिया है, ताकि यदि नियम अमान्य हो जाए तो उनकी नियुक्ति को रद्द किया जा सके।

9 अक्टूबर 2026 को 01:04 am बजे
सुप्रीम कोर्ट ने जारखंड के डीजीपी नियुक्ति नियमों पर पुनर्विचार का आदेश दिया

सौजन्य से:- The Times of India

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- Jharkhand should 'revisit' DGP appointment rules, says Supreme Court

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NEW DELHI: Supreme Court on Thursday said the Jharkhand's DGP appointment process prima facie violated its Prakash Singh judgement, which mandated consideration of officers with six months or more residual tenure for the top police post, reports Dhananjay Mahapatra. It issued a notice to Tadasha Singh, who was appointed to the post a day before her retirement.On an application filed by Centre alleging the state's DGP appointment regulation overreached the court's judgement, a bench of CJI Surya Kant and Justices Joymalya Bagchi and V Mohana said, "In the event of the regulation being annulled, the appointment of Tadasha Mishra... would be required to be set aside. Therefore, we deem it appropriate to accord her one opportunity of being heard, for which Jharkhand govt is directed to serve notice on her to enable her to appear.

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