आयकर न्यायाधिकरण ने श्याओमी इंडिया की 10,833 करोड़ रुपये की कर मांग पर रोक बढ़ा दी
कर मांग मामले पर बेंगलुरु बेंच ने 21 सितंबर की तारीख तय की, जब सभी लंबित अपीलों की सुनवाई होगी। इसमें प्रत्येक मामले में अलग-अलग नोटिस जारी होंगे। ये रोक छह महीने तक या अपील पर फैसला होने तक लागू रहेगी

सौजन्य से:- The Economic Times
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बेंगलुरु बेंच ने कहा कि मामले की सुनवाई में देरी के लिए निर्धारिती जिम्मेदार नहीं है, इसलिए रोक की अवधि बढ़ाने की जरूरत है।
ट्रिब्यूनल ने Xiaomi India द्वारा दायर सभी लंबित अपीलों की सुनवाई के लिए 21 सितंबर, 2026 की तारीख भी तय की और निर्देश दिया कि प्रत्येक मामले में अलग-अलग नोटिस जारी किए जाएं।
कर मांग आईटीएटी के समक्ष लंबित कार्यवाही से संबंधित है, जहां श्याओमी इंडिया ने मूल्यांकन को चुनौती दी है। रोक छह महीने तक या अपील पर फैसला होने तक, जो भी पहले हो, लागू रहेगी।
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