हिमाचल हाई कोर्ट: सरकारी विभागों में आउटसोर्सिंग पर नाराजगी
हिमाचल हाई कोर्ट ने सरकारी विभागों में आउटसोर्सिंग के मामले में सरकार के ढीले रवैये पर नाराजगी जताई। कोर्ट ने सरकार को शपथपत्र दाखिल करने के लिए अंतिम मौका दिया, ऐसा न करने पर सरकार पर ₹50,000 का जुर्माना लगने की चेतावनी दी।

सौजन्य से:- Jagran
हिमाचल में आउटसोर्सिंग सेवाओं के मामलों में सरकार के ढीले रवैये पर हाई कोर्ट सख्त, शपथपत्र न देने पर फटकार लगाई
हिमाचल हाई कोर्ट ने सरकारी विभागों में आउटसोर्सिंग सेवाओं पर सरकार के ढीले रवैये पर नाराजगी जताई है। कोर्ट ने शपथपत्र दाखिल न करने पर ₹50,000 का जुर्म ...और पढ़ें
HighLights
- हाई कोर्ट ने आउटसोर्सिंग पर सरकार के रवैये पर नाराजगी जताई।
- शपथपत्र न देने पर ₹50,000 जुर्माने की चेतावनी दी।
- सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद सरकार विफल रही।
विधि संवाददाता, शिमला। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने सरकारी विभागों में आउटसोर्सिंग सेवाओं के मामलों पर सरकार के ढीले रवैये पर नाराजगी जताई है। मुख्य न्यायाधीश जीएस संधावालिया और न्यायाधीश बिपिन सी नेगी की खंडपीठ ने कहा कि सरकार इस मामले में निजी वादी की तरह व्यवहार कर केवल समय टालने का प्रयास कर रही है। अदालत ने सरकार को आगामी सुनवाई तक पूरी जानकारी के साथ शपथपत्र दाखिल करने का अंतिम मौका दिया है। ऐसा न करने पर सरकार पर ₹50,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा, जिसे आइजीएमसी शिमला के पुअर पेशेंट्स फंड में जमा करना होगा।
6 याचिकाओं से संबंधित है मामला
यह मामला आउटसोर्स से जुड़ी लगभग छह याचिकाओं से संबंधित है, जिसमें तीन वर्ष के दौरान विभागों में की आउटसोर्सिंग का ब्योरा मांगा था। सुनवाई के दौरान जब सरकार ने डाटा सूची पेश की तो कोर्ट ने उसमें गंभीर विसंगतियां और विरोधाभास पाए। कई महत्त्वपूर्ण स्थानों पर स्वीकृत और खाली पदों की संख्या को केवल शून्य दर्शाया था।
स्वीकृत पदों में अंतर
याचिकाकर्ताओं ने बताया कि अकेले स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में स्वीकृत पदों की संख्या 24,188 है। इसके विपरीत सरकार ने जो नई सूची पेश की है, उसमें राज्य के सभी 46 विभागों को मिलाकर कुल स्वीकृत पदों की संख्या 30,805 दिखाई है, जोकि व्यावहारिक रूप से गलत प्रतीत होती है।
सुप्रीम कोर्ट ने दिया था शपथपत्र दाखिल करने का आदेश
हाई कोर्ट द्वारा पूर्व में 18 मई और 16 जून 2026 को दिए गए अंतरिम आदेशों के खिलाफ राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिकाएं दायर की थीं। सुप्रीम कोर्ट ने 27 जुलाई को निर्देश दिया था कि राज्य सरकार अगले पांच कार्य दिवसों के भीतर हाई कोर्ट के समक्ष अपना पूर्ण शपथपत्र दाखिल करे। सरकार को स्वास्थ्य विभाग की अधिसूचना (06.11.2025) के तहत चयन और नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने की छूट होगी, लेकिन ये नियुक्तियां हाई कोर्ट में लंबित इस रिट याचिका के अंतिम फैसले के अधीन रहेंगी।
खबरें और भी
सरकार विवरण प्रस्तुत करने में विफल
हाई कोर्ट की खंडपीठ ने नोट किया कि सुप्रीम कोर्ट से स्पष्ट समयसीमा मिलने के बावजूद हिमाचल सरकार निर्धारित पांच दिन के भीतर पूरा विवरण प्रस्तुत करने में विफल रही है। हाई कोर्ट ने इसे 13 अगस्त को अगली सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने के निर्देश दिए हैं।
Powered by Nyaya 247 News
संबंधित ख़बरें
इसी विषय की और ख़बरें →
सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश: बीमा नहीं तो ईंधन नहीं, केंद्र को दिए निर्देश

सुप्रीम कोर्ट 22 सितंबर को सुनेगा संसद-विधानसभा उपचुनाव का मामला

आसाराम को 20 दिन की पैरोल मिली, जानें पूरा मामला

SC बाल पुनर्विचार के लिए तैयार, सुनवाई में बड़ी पीठ की आवश्यकता की संभावना

भोजशाला विवाद: सुप्रीम कोर्ट में आज की सुनवाई से तय होगी आगे की राह

हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: चरित्र प्रमाण पत्र के लिए नहीं रुकेंगे आपराधिक मुकदमे

पेट्रोल पंपों पर ईंधन देने से इनकार: सुप्रीम कोर्ट ने दिए केंद्र को निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया छात्र प्रदर्शनकारियों को सुरक्षा की शर्त योग्यता है
ताज़ा ख़बरें
- राजस्थान हाईकोर्ट ने आसाराम को 20 दिन की पैरोल की अनुमति दी
- दिल्ली उच्च न्यायालय में केंद्रीय सचिवालय क्लब के खिलाफ बेदखली आदेश की चुनौती
- नेशनल इंश्योरेंस कंपनी के खिलाफ एक मामला
- NEET PG कटऑफ पर विवाद, सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी गठित की
- बिहार कंपनी पर बड़ा झटका: 'निंटेंडो इंडिया' नाम का उपयोग नहीं कर सकती
- सुप्रीम कोर्ट ने बताया, विशिष्ट निष्पादन के लिए लगातार तत्परता और इच्छा आवश्यक है, नहीं तो बेचने का समझौता अस्वीकार हो सकता है
- सुप्रीम कोर्ट ने लिव-इन रिश्तों को भी घरेलू क्रूरता की संज्ञा देने का फैसला किया
- प्रयागराज में सामूहिक हत्याकांड: शहर में दहशत, कानून व्यवस्था पर सवाल

