कलकत्ता उच्च न्यायालय ने ममता के नेतृत्व वाली टीएमसी को ईडी द्वारा जब्त किए गए बैंक खातों को संचालित करने की अनुमति को रद्द कर दिया
कलकत्ता उच्च न्यायालय ने टीएमसी को ईडी द्वारा जब्त किए गए तीन बैंक खातों को संचालित करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया। अदालत ने यह फैसला पैसे के हस्तांतरण और टीएमसी के केस में दिया।

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मुकदमेबाजी समाचारकलकत्ता उच्च न्यायालय ने ममता के नेतृत्व वाली टीएमसी को ईडी द्वारा जब्त किए गए बैंक खातों को संचालित करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया
इससे पहले, पश्चिम बंगाल पुलिस के निर्देश पर बैंक खाते फ्रीज किए जाने के बाद उच्च न्यायालय ने टीएमसी को राहत दी थी।
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कलकत्ता उच्च न्यायालय ने सोमवार को अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा जब्त किए गए तीन बैंक खातों को संचालित करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया।
टीएमसी ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत एक मामले में उसके खातों में ₹440 करोड़ जब्त करने के ईडी के फैसले के खिलाफ अदालत का रुख किया था।
आज, न्यायमूर्ति कृष्ण राव ने एक अंतरिम आदेश में ईडी के फैसले को चुनौती देने वाली टीएमसी की याचिका के लंबित रहने के दौरान रोक हटाने से इनकार कर दिया।
कोर्ट ने कहा कि ईडी ने पार्टी के अन्य 36 खातों पर डेबिट-फ्रीज का आदेश नहीं दिया है, जिनमें 164 करोड़ रुपये की राशि है।
पीठ ने कहा, "इस अदालत ने प्रथम दृष्टया कोई मामला नहीं पाया और याचिकाकर्ताओं के पक्ष में सुविधा और असुविधा का संतुलन नहीं पाया। उपरोक्त के मद्देनजर, याचिकाकर्ताओं द्वारा मांगी गई अंतरिम आदेश को अस्वीकार कर दिया गया है।"
अदालत ने ईडी को टीएमसी की याचिका पर तीन सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया और मामले को 26 अगस्त को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया।
ईडी का मामला एक विमान और एक हेलीकॉप्टर की कथित खरीद के संबंध में अप्रैल 2023 से जून 2026 के बीच केयरवेल एविएशन इंडिया और इसकी संबंधित इकाई को धन के कथित हस्तांतरण से संबंधित है।
इससे पहले, उच्च न्यायालय की एक अन्य पीठ ने टीएमसी को राहत दी थी, जब बागी टीएमसी विधायक विश्वनाथ दास की फंड के दुरुपयोग की शिकायत पर पश्चिम बंगाल पुलिस के निर्देश पर बैंक खाते फ्रीज कर दिए गए थे।
[आदेश पढ़ें]
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