सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाई कोर्ट के गौहत्या प्रतिबंध आदेश पर लगाई रोक
सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी जिसमें तमिलनाडु में गायों और बछड़ों के वध पर प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया गया था। तमिलनाडु राज्य ने तर्क दिया कि यह आदेश तमिलनाडु पशु संरक्षण अधिनियम, 1958 के विपरीत था। पीठ ने कहा कि उच्च न्यायालय के आदेश में सुधार की आवश्यकता है।

सौजन्य से:- Live Law
ब्रेकिंग| सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु में गौहत्या पर प्रतिबंध लगाने वाले मद्रास हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी
अमीषा श्रीवास्तव
13 जुलाई 2026 12:01 अपराह्न IST
सुप्रीम कोर्ट ने आज मद्रास हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें बकरीद या किसी अन्य दिन तमिलनाडु राज्य में कहीं भी गाय या बछड़े के वध पर प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया गया था।
न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली तमिलनाडु राज्य द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका पर नोटिस जारी करते हुए अंतरिम आदेश पारित किया, जिसने राज्य में गायों और बछड़ों के वध पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया था।
पीठ ने कहा कि उच्च न्यायालय के आदेश (जिसने राज्यव्यापी प्रतिबंध लगाया था) के अंतिम पैराग्राफ में प्रथम दृष्टया "सुधार" की आवश्यकता है।
राज्य की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी पेश हुए।
राज्य ने तर्क दिया कि उच्च न्यायालय का आदेश तमिलनाडु पशु संरक्षण अधिनियम, 1958 के विपरीत था, जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र के आधार पर 10 वर्ष से अधिक उम्र की गायों के वध की अनुमति देता है जो काम और प्रजनन के लिए अयोग्य हैं। उक्त कानून के अलावा, अन्य लागू क़ानून जैसे कि जानवरों के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960, जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम (वध गृह) नियम, 2001, तमिलनाडु शहरी स्थानीय निकाय अधिनियम, 1998 और तमिलनाडु शहरी स्थानीय निकाय नियम, 2023 उन स्थितियों को विनियमित करते हैं जिनके तहत जानवरों का वध किया जा सकता है लेकिन पूर्ण प्रतिबंध नहीं लगाते हैं। पूर्ण प्रतिबंध का निर्देश देकर, राज्य के अनुसार, उच्च न्यायालय ने वैधानिक कानून के स्थान पर न्यायिक कानून को प्रतिस्थापित कर दिया है।
न्यायमूर्ति जीआर स्वामीनाथन और न्यायमूर्ति वी लक्ष्मीनारायण की उच्च न्यायालय की पीठ ने हिंदू मक्कल काची के महासचिव के सूर्य प्रशांत द्वारा दायर जनहित याचिका पर बकरीद की पूर्व संध्या पर 27 मई को आदेश पारित किया। हालाँकि याचिकाकर्ता की प्रार्थना यह सुनिश्चित करने के निर्देश के लिए थी कि वध केवल निर्दिष्ट स्थानों पर ही हो, उच्च न्यायालय ने किसी भी दिन कहीं भी गायों और बछड़ों के वध पर प्रतिबंध लगाने का एक व्यापक आदेश पारित किया।
आदेश पारित करते समय, उच्च न्यायालय ने एक सरकारी आदेश पर भरोसा किया जिसमें कहा गया था कि दूध उत्पादन और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए गोहत्या पर प्रतिबंध आवश्यक था। उच्च न्यायालय ने सुप्रीम कोर्ट के उदाहरणों का भी हवाला दिया जिसमें कहा गया था कि बकरीद मनाने के लिए गोहत्या एक आवश्यक प्रथा नहीं थी।
उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देते हुए, राज्य ने तर्क दिया कि जब कानून निर्दिष्ट स्थानों पर एक विशेष श्रेणी की गायों के वध की अनुमति देता है, तो वैधानिक प्रावधान के विपरीत न्यायिक निर्देश को बरकरार नहीं रखा जा सकता है।
राज्य ने उच्च न्यायालय द्वारा सरकारी आदेश संख्या 1715 पर भरोसा करने पर आपत्ति जताई, जबकि इसकी वैधता या प्रयोज्यता अदालत के समक्ष कभी भी मुद्दा नहीं थी। उसका तर्क है कि कार्यकारी निर्देश, तमिलनाडु में पशु वध को नियंत्रित करने वाले वैधानिक अधिनियमों को रद्द या प्रतिस्थापित नहीं कर सकता है।
अपनी विशेष अनुमति याचिका में, राज्य ने तर्क दिया कि उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका कोयंबटूर में बकरीद के दौरान सार्वजनिक स्थानों पर गायों के वध को रोकने तक ही सीमित थी। हालाँकि, याचिकाकर्ता द्वारा ऐसी कोई राहत नहीं मांगी जाने के बावजूद, डिवीजन बेंच ने मुद्दे का विस्तार करते हुए इसे लागू कर दिया, जिसे सरकार नामित बूचड़खानों में भी गोहत्या पर "पूर्ण और पूर्ण प्रतिबंध" के रूप में वर्णित करती है। इस प्रकार, एक राहत दी गई, जिसकी न तो अपील की गई और न ही प्रार्थना की गई।
राज्य ने कहा कि उच्च न्यायालय ने अपने फैसले के एक हिस्से में सही ढंग से कहा कि पशु वध केवल निर्दिष्ट बूचड़खानों में ही हो सकता है, साथ ही उसने निर्देश दिया कि बकरीद या किसी अन्य दिन किसी गाय या बछड़े का वध नहीं किया जाना चाहिए। सरकार के अनुसार, इसका परिणाम आंतरिक रूप से विरोधाभासी निर्णय है।
याचिका में उच्च न्यायालय की इस टिप्पणी पर भी विवाद किया गया है कि अधिकारियों ने प्रभावी रूप से स्वीकार कर लिया है कि सार्वजनिक स्थानों पर गायों का वध किया जा रहा है या किया जाएगा। सरकार के अनुसार, पुलिस ने अपने जवाबी हलफनामे में लगातार कहा था कि यह सुनिश्चित करने के लिए निवारक कार्रवाई पहले ही की जा चुकी है कि सार्वजनिक स्थानों पर कोई वध नहीं होगा और कोई भी धार्मिक अनुष्ठान बंद, गैर-सार्वजनिक स्थानों तक ही सीमित रहेगा। उसका कहना है कि उच्च न्यायालय का निष्कर्ष राज्य के प्रस्तुत रुख के विपरीत है।
याचिका राज्य की स्थायी वकील जयश्री नरसिम्हन, एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड द्वारा दायर की गई है।
मामला: सरकार के सचिव बनाम के सूर्या उर्फ के सूर्य प्रशांत | डायरी क्रमांक 36054/2026
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