होमकानूनवीडियो कॉन्फ़्रेंसिंग सेल से बलरामपुर पुलिस को मिला नया गवाही देने का आसान मार्ग
कानून

वीडियो कॉन्फ़्रेंसिंग सेल से बलरामपुर पुलिस को मिला नया गवाही देने का आसान मार्ग

बलरामपुर पुलिस अधीक्षक कार्यालय ने वीडियो कॉन्फ़्रेंसिंग सेल स्थापित कर दिया है। अब पुलिस अधिकारी, कर्मचारी और सेवानिवृत्त सदस्य गैरजनपद के न्यायालयों में ऑनलाइन गवाही देकर साक्ष्य दर्ज कर सकते हैं। इस व्यवस्था से यात्रा का बोझ हटेगा और समय व संसाधन दोनों की बचत होगी।

5 सितंबर 2026 को 06:31 pm बजे
वीडियो कॉन्फ़्रेंसिंग सेल से बलरामपुर पुलिस को मिला नया गवाही देने का आसान मार्ग

सौजन्य से:- Amar Ujala

{"_id":"6a9c533174cb0b9cc4068661","slug":"evidence-to-be-recorded-in-court-via-video-conferencing-vc-cell-established-balrampur-news-c-99-1-slko1019-154266-2026-09-05","type":"story","status":"publish","title_hn":"Balrampur News: वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से अदालत में दर्ज होगा साक्ष्य, बना वीसी सेल","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

Balrampur News: वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से अदालत में दर्ज होगा साक्ष्य, बना वीसी सेल

Sat, 05 Sep 2026 11:06 PM IST

लखनऊ ब्यूरो

संवाद न्यूज एजेंसी, बलरामपुर

संवाद न्यूज एजेंसी, बलरामपुर

Updated Sat, 05 Sep 2026 11:06 PM IST

विज्ञापन

खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें

या

वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें

अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो

बलरामपुर। गैरजनपद की अदालतों में गवाही देने के लिए अब पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को लंबा सफर नहीं करना पड़ेगा। पुलिस अधीक्षक कार्यालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सेल स्थापित किया गया है। इसके जरिए पुलिसकर्मी बलरामपुर में ही रहकर गैरजनपद के न्यायालय में ऑनलाइन उपस्थित होकर अपना साक्ष्य दर्ज करा सकेंगे। इससे समय और सरकारी संसाधनों की बचत होगी।

पुलिस अधीक्षक मार्तंड प्रकाश सिंह ने बताया कि जनपद में तैनात पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ ही सेवानिवृत्त पुलिसकर्मियों को भी अदालतों में गवाही देने की सुविधा मिलेगी। इसके लिए संबंधित पुलिसकर्मी को साक्ष्य दर्ज कराने की निर्धारित तिथि पर पुलिस अधीक्षक कार्यालय स्थित वीसी कक्ष में उपस्थित होना होगा। यहां से वह संबंधित न्यायालय से ऑनलाइन जुड़कर अपना बयान दर्ज करा सकेगा। इससे आने-जाने में लगने वाले समय और खर्च की बचत होगी। साथ ही पुलिसकर्मी लंबे समय तक ड्यूटी से बाहर रहने से भी बच सकेंगे।

तीन सदस्यीय टीम संभालेगी व्यवस्था

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सेल के सुचारु संचालन के लिए तीन सदस्यीय टीम गठित की गई है। निरीक्षक चंदन कुमार को वीसी सेल का प्रभारी बनाया गया है। उनके साथ कांस्टेबल मोहित निर्मल और कांस्टेबल कृष्णकांत त्रिपाठी को जिम्मेदारी दी गई है। टीम न्यायालय से समन्वय करने के साथ गवाही की प्रक्रिया निर्धारित नियमों के अनुसार संपन्न कराएगी।

विज्ञापन

गवाही के दौरान मोबाइल और रिकॉर्डिंग पर रोक

साक्ष्य दर्ज कराने के दौरान न्यायालयीन अनुशासन और शिष्टाचार का पालन किया जाएगा। वीसी कक्ष में किसी अनधिकृत व्यक्ति के प्रवेश पर रोक रहेगी। गवाही के दौरान मोबाइल, कैमरा अथवा किसी अन्य रिकॉर्डिंग उपकरण के अनधिकृत इस्तेमाल की अनुमति नहीं होगी। बयान के समय केवल अधिकृत व्यक्ति मौजूद रहेंगे। गवाह की सुरक्षा, सुविधा और न्यायालय से समन्वय का भी विशेष ध्यान रखा जाएगा।

विज्ञापन

पुलिस अधीक्षक मार्तंड प्रकाश सिंह ने बताया कि जनपद में तैनात पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ ही सेवानिवृत्त पुलिसकर्मियों को भी अदालतों में गवाही देने की सुविधा मिलेगी। इसके लिए संबंधित पुलिसकर्मी को साक्ष्य दर्ज कराने की निर्धारित तिथि पर पुलिस अधीक्षक कार्यालय स्थित वीसी कक्ष में उपस्थित होना होगा। यहां से वह संबंधित न्यायालय से ऑनलाइन जुड़कर अपना बयान दर्ज करा सकेगा। इससे आने-जाने में लगने वाले समय और खर्च की बचत होगी। साथ ही पुलिसकर्मी लंबे समय तक ड्यूटी से बाहर रहने से भी बच सकेंगे।

विज्ञापन

तीन सदस्यीय टीम संभालेगी व्यवस्था

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सेल के सुचारु संचालन के लिए तीन सदस्यीय टीम गठित की गई है। निरीक्षक चंदन कुमार को वीसी सेल का प्रभारी बनाया गया है। उनके साथ कांस्टेबल मोहित निर्मल और कांस्टेबल कृष्णकांत त्रिपाठी को जिम्मेदारी दी गई है। टीम न्यायालय से समन्वय करने के साथ गवाही की प्रक्रिया निर्धारित नियमों के अनुसार संपन्न कराएगी।

विज्ञापन

गवाही के दौरान मोबाइल और रिकॉर्डिंग पर रोक

साक्ष्य दर्ज कराने के दौरान न्यायालयीन अनुशासन और शिष्टाचार का पालन किया जाएगा। वीसी कक्ष में किसी अनधिकृत व्यक्ति के प्रवेश पर रोक रहेगी। गवाही के दौरान मोबाइल, कैमरा अथवा किसी अन्य रिकॉर्डिंग उपकरण के अनधिकृत इस्तेमाल की अनुमति नहीं होगी। बयान के समय केवल अधिकृत व्यक्ति मौजूद रहेंगे। गवाह की सुरक्षा, सुविधा और न्यायालय से समन्वय का भी विशेष ध्यान रखा जाएगा।

Powered by Nyaya 247 News

संबंधित ख़बरें

इसी विषय की और ख़बरें →
मानगो चौक में राष्ट्रीय लोक अदालत के बारे में जागरूकता रथ अभियान
कानून

मानगो चौक में राष्ट्रीय लोक अदालत के बारे में जागरूकता रथ अभियान

हरियाणा में 12 सितंबर को ट्रैफिक ई‑चालान निपटाने लोक अदालत, कार‑बाइक मालिकों के लिए अवसर
कानून

हरियाणा में 12 सितंबर को ट्रैफिक ई‑चालान निपटाने लोक अदालत, कार‑बाइक मालिकों के लिए अवसर

महराजगंज में अवकाशकालीन सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए डीएम‑एसपी ने अधिकारियों को सतर्क रहने का निर्देश
कानून

महराजगंज में अवकाशकालीन सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए डीएम‑एसपी ने अधिकारियों को सतर्क रहने का निर्देश

लोक अदालत में अधिक मामलों का निपटारा बढ़ाने पर जोर
कानून

लोक अदालत में अधिक मामलों का निपटारा बढ़ाने पर जोर

सत्य निकेतन हादसे के बाद अतिरिक्त मंजिलों को सील करने में सरकारी नियमों की अड़चन
कानून

सत्य निकेतन हादसे के बाद अतिरिक्त मंजिलों को सील करने में सरकारी नियमों की अड़चन

हमारी नदियों की ज़िन्दगी के लिए एक नया दृष्टिकोण
कानून

हमारी नदियों की ज़िन्दगी के लिए एक नया दृष्टिकोण

नदियों की संकट स्थिति: जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण और जनसंख्या दबाव से बढ़ रही चुनौतियाँ
कानून

नदियों की संकट स्थिति: जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण और जनसंख्या दबाव से बढ़ रही चुनौतियाँ

वाराणसी में पेंशनधारकों के लिए 15 दिसंबर को पेंशन अदालत का संचालन
कानून

वाराणसी में पेंशनधारकों के लिए 15 दिसंबर को पेंशन अदालत का संचालन

ताज़ा ख़बरें