लोक अदालत में 50% जुर्माना कटौती का मौका: आरा में 90 दिन पुराना ई-चालान
आरा व्यवहार न्यायालय में 12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन होगा, जहाँ 90 दिनों से पुराने ई-चालान वाले वाहन मालिक अपनी जुर्माना राशि का आधा माफ करा सकते हैं। इसके लिये 7 सितंबर से ई-चालान जमा कर यूपीआई के माध्यम से संशोधित चालान का भुगतान करना अनिवार्य है।

सौजन्य से:- Hindustan
Ara News: लोक अदालत : वाहनों पर बकाया जुर्माना का आधा होगा माफ
Ara News: -जुर्माने की राशि की 50 फीसदी छूट का लाभ लेने को पहले से करनी होगी तैयारी, वैसे वाहन मालिकों को परिवहन विभाग की ओर से सूचित गया है कि जिन वाहनों के ई चालान 90 दिनों से पुराने हैं,
Ara News: -जुर्माने की राशि की 50 फीसदी छूट का लाभ लेने को पहले से करनी होगी तैयारी आरा, एक संवाददाता। भोजपुर में वाहनों पर किये गये जुर्माने की आधी राशि माफ कराने के लिए वाहन मालिकों को लोक अदालत में शामिल होना होगा। इसके लिए पहले से तैयारी भी करनी होगी.
राष्ट्रीय लोक अदालत
राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 12 सितंबर को आरा व्यवहार न्यायालय परिसर में किया जा रहा है। वैसे वाहन मालिकों को परिवहन विभाग की ओर से सूचित किया गया है कि जिन वाहनों के ई चालान 90 दिनों से पुराने हैं, उनके चालान पर नियमानुकूल (50% तक) छूट देकर निपटारा कर दिया जायेगा.
निबंधन की प्रक्रिया
परिवहन से संबंधित ई-चालान जमा करने के लिए जिला परिवहन कार्यालय, आरा और ट्रैफिक से संबंधित ई-चालान धरहरा स्थित ट्रैफिक थाने में सात सितंबर सोमवार से निबंधन शुरू कर दिया जायेगा। संशोधित चालान का भुगतान यूपीआई (ऑनलाईन) के माध्यम से ही किया जायेगा.
लाभ लेने के लिए सुझाव
छूट का लाभ लेने वाले वैसे सभी वाहन मालिकों से अनुरोध किया गया है कि अपने वाहन के ई चालान का भुगतान सात सितंबर से ही जमा करना शुरू कर दें और अंतिम समय में भीड़ से बचा जा सके। लोक अदालत लगने वाले दिन लोगों की भीड़ की वजह से कई लोग लाभ से वंचित रह सकते हैं और परेशानी भी हो सकती है.
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