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गांधी मैदान में राष्ट्रीय लोक अदालत, ट्रैफिक चालान पर 50% छूट का मौका

गांधी मैदान के गेट 7 पर आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में वाहन मालिक नकद में 50% राशि जमा करके अपने लंबित ट्रैफिक चालान निपटा सकते हैं। यह कार्यक्रम केवल ट्रैफिक पुलिस और परिवहन विभाग के चालानों पर लागू है, और 32 काउंटरों में से तीन महिलाओं के लिए आरक्षित हैं।

12 सितंबर 2026 को 04:04 am बजे
गांधी मैदान में राष्ट्रीय लोक अदालत, ट्रैफिक चालान पर 50% छूट का मौका

सौजन्य से:- Prabhat Khabar

पटना के गांधी मैदान में आज लगेगा राष्ट्रीय लोक अदालत, 50% राशि जमा कर करा सकेंगे ट्रैफिक चालान का निपटारा

गांधी मैदान में लगेगा लोक अदालत

Patna Traffic Challan Lok Adalat : पटना के गांधी मैदान में आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन हो रहा है. यहां आप अपने लंबित ट्रैफिक चालान का निपटारा 50% राशि का भुगतान करके करा सकते हैं. भुगतान केवल नकद में स्वीकार किया जाएगा.

Patna Traffic Challan Lok Adalat : पटना में लंबित ट्रैफिक चालान के निपटारे का मौका मिलने जा रहा है. शनिवार को गांधी मैदान के गेट नंबर सात पर राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन होगा. यहां ट्रैफिक पुलिस और परिवहन विभाग की ओर से किए गए चालानों का निपटारा किया जाएगा. संबंधित लोग चालान की देय राशि का 50 फीसदी जमा कर मामलों का निष्पादन करा सकेंगे. भुगतान की सुविधा केवल नगद रखी गई है.

गांधी मैदान गेट नंबर 7 पर लगेगी लोक अदालत

राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन शनिवार को गांधी मैदान के गेट संख्या सात पर किया जाएगा. जिन लोगों के ट्रैफिक चालान लंबित हैं और वे लोक अदालत के माध्यम से इसका निपटारा कराना चाहते हैं, उन्हें निर्धारित दस्तावेजों के साथ यहां पहुंचना होगा.

चालान के साथ ये दस्तावेज लाना जरूरी

लोक अदालत में चालान का निपटारा कराने के लिए वाहन मालिकों को अपने साथ आरसी बुक, चालान की कॉपी और आधार कार्ड की फोटो कॉपी लानी होगी. दस्तावेजों की जांच के बाद चालान निपटारे की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी.

50 फीसदी राशि जमा करने पर होगा निपटारा

लोक अदालत में लाए गए मामलों का अदालत की सहमति के बाद 50 फीसदी छूट के साथ निष्पादन किया जाएगा. संबंधित व्यक्ति को ट्रैफिक चालान के साथ देय राशि का 50 फीसदी काउंटर पर जमा करना होगा.

भुगतान सिर्फ नगद, UPI की सुविधा नहीं

ट्रैफिक चालान के निपटारे के लिए भुगतान की सुविधा केवल नगद रखी गई है. यहां कार्ड या UPI के जरिए ऑनलाइन भुगतान नहीं किया जा सकेगा. इसलिए लोगों को चालान की देय राशि का निर्धारित हिस्सा नकद लेकर आने की सलाह दी गई है.

लोगों की सुविधा के लिए बनाए गए 32 काउंटर

लोक अदालत में लोगों की भीड़ और प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए गांधी मैदान गेट नंबर सात के पास कुल 32 काउंटर बनाए गए हैं. लोग इनमें से किसी भी निर्धारित काउंटर पर अपना चालान और देय राशि का 50 फीसदी जमा कर सकेंगे.

सिर्फ ट्रैफिक पुलिस और परिवहन विभाग के चालान होंगे निपटाए

इस लोक अदालत में सभी तरह के ट्रैफिक चालानों का निपटारा नहीं होगा. यहां केवल ट्रैफिक पुलिस या परिवहन विभाग की ओर से किए गए चालानों का ही निष्पादन किया जाएगा. टोल प्लाजा की ओर से किए गए चालानों का निपटारा लोक अदालत में नहीं होगा.

सुबह 10 से शाम 5 बजे तक जमा होंगे चालान

ट्रैफिक चालान के निपटारे के लिए सुबह 10 बजे से शाम पांच बजे तक चालान जमा किए जाएंगे. लोगों को निर्धारित समय के भीतर गांधी मैदान पहुंचकर संबंधित काउंटर पर प्रक्रिया पूरी करनी होगी.

गेट नंबर 10 से होगी एंट्री और गेट नंबर 4 से निकासी

लोक अदालत में शामिल होने वाले लोगों के लिए गांधी मैदान के गेट नंबर 10 से प्रवेश की व्यवस्था की गई है. प्रक्रिया पूरी करने के बाद लोग गेट नंबर चार से बाहर निकल सकेंगे. इससे परिसर में लोगों की आवाजाही को व्यवस्थित रखने में मदद मिलेगी.

गेट नंबर 10 के पास होगी पार्किंग

लोक अदालत में आने वाले लोगों के वाहनों के लिए गेट नंबर 10 के पास पार्किंग की व्यवस्था की गई है. वाहन चालकों से निर्धारित स्थान पर ही वाहन खड़ा करने की अपील की गई है.

महिलाओं के लिए तीन काउंटर आरक्षित

कुल 32 काउंटर में से तीन काउंटर महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं. इन काउंटरों पर केवल महिलाएं ही ट्रैफिक चालान जमा करने की प्रक्रिया पूरी कर सकेंगी. इससे महिला वाहन मालिकों को अलग सुविधा मिलने की उम्मीद है.

सुरक्षा के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात

लोक अदालत में बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने की संभावना को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ाई गई है. गांधी मैदान परिसर में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है. ट्रैफिक पुलिस ने लोगों से व्यवस्था बनाए रखने और ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों का सहयोग करने की अपील की है.

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