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दरभंगा में 12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत, ट्रैफिक जुर्मानों पर मिलेंगी 50% तक छूट

12 सितम्बर को दरभंगा में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में प्रदूषण, इंश्योरेंस, हेलमेट, सीट बेल्ट आदि के जुर्मानों पर आधी राशि तक की रियायत दी जाएगी, जबकि ओवरलोडिंग के मामलों को यह छूट नहीं मिलेगी। विभाग ने 13,362 वाहन मालिकों को सूचना भेजी है और विभिन्न काउंटरों के माध्यम से भुगतान सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।

2 सितंबर 2026 को 06:32 pm बजे
दरभंगा में 12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत, ट्रैफिक जुर्मानों पर मिलेंगी 50% तक छूट

सौजन्य से:- Prabhat Khabar

दरभंगा: ट्रैफिक चालान भरने का सुनहरा मौका, 12 सितंबर को लोक अदालत में मिलेगी 50% तक छूट

जिला परिवहन कार्यालय फाईल फोटो | Prabhat Khabar Network

दरभंगा में 12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन हो रहा है। इस दौरान यातायात नियमों के उल्लंघन पर लगे जुर्माने पर 50% तक की छूट मिलेगी। प्रदूषण, इंश्योरेंस, हेलमेट, सीट बेल्ट जैसे चालानों का निपटारा करने का यह सुनहरा मौका है, हालांकि ओवरलोडिंग के मामलों को छूट से बाहर रखा गया है.

दरभंगा: आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत 12 सितंबर को आयोजित होगी. इसमें यातायात नियमों के उल्लंघन से जुड़े जुर्माने का निर्धारित छूट के साथ निपटारा कराया जा सकेगा. जिला परिवहन विभाग के अनुसार वाहन चालकों को कुल जुर्माने की राशि में 50 प्रतिशत तक की छूट दी जायेगी. हालांकि, ओवरलोडिंग के मामलों को इस छूट से बाहर रखा गया है.

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वाहन स्वामियों को परेशानी न हो, इसके लिए जिला परिवहन विभाग की ओर से अलग-अलग काउंटर लगाये जायेंगे.

13 हजार से अधिक वाहन स्वामियों को भेजा गया संदेश

विभागीय जानकारी के अनुसार राष्ट्रीय लोक अदालत का लाभ उठाने के लिए 13,362 वाहन स्वामियों को विभिन्न माध्यमों से जागरूकता संदेश भेजे गये हैं. वहीं यातायात थाना की ओर से भी 7,080 वाहन स्वामियों को मैसेज भेजा गया है.

इन ट्रैफिक चालानों का हो सकेगा निपटारा

राष्ट्रीय लोक अदालत में प्रदूषण प्रमाण पत्र, इंश्योरेंस, फिटनेस प्रमाण पत्र, वाहन जांच के दौरान ड्राइविंग लाइसेंस या वाहन रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र नहीं होने जैसे मामलों में लगाये गये जुर्माने का निपटारा किया जा सकेगा.

इसके अलावा लहरिया कट वाहन चलाने, वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल करने, चार पहिया वाहन में सीट बेल्ट नहीं लगाने तथा मोटरसाइकिल चलाते समय हेलमेट नहीं पहनने जैसी छोटी धाराओं से जुड़े जुर्माने का भी निर्धारित छूट के साथ सेटलमेंट कराया जा सकेगा.

ओवरलोडिंग के मामलों में नहीं मिलेगी छूट

ओवरलोडिंग के मामलों में किसी प्रकार की छूट नहीं दी जायेगी. डीटीओ रवि कुमार आर्य ने बताया कि परिवहन एवं सड़क सुरक्षा अधिनियम की विभिन्न छोटी धाराओं के उल्लंघन से जुड़े मामलों का समाधान राष्ट्रीय लोक अदालत में 50 प्रतिशत छूट के साथ किया जायेगा. ओवरलोडिंग से संबंधित मामलों को इस छूट से अलग रखा गया है.

पिछली लोक अदालत में केवल 188 वाहन स्वामियों ने कराया था सेटलमेंट

गौरतलब है कि इससे पहले 9 मई को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में पहली बार 90 दिनों से अधिक समय से लंबित ट्रैफिक चालान मामलों में 50 प्रतिशत छूट दी गयी थी. इसके बावजूद अधिकांश वाहन स्वामी इस अवसर का लाभ नहीं उठा सके थे.

विभागीय जानकारी के अनुसार उस समय बीएसएनएल सर्विस प्रोवाइडर के माध्यम से 10,689 लोगों को मैसेज भेजे गये थे. लेकिन केवल 188 वाहन स्वामी लोक अदालत पहुंचकर अपने मामलों का सेटलमेंट करा सके थे. इससे विभाग को 10 लाख 26 हजार 792 रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ था.

अनुमंडलवार आंकड़ों के अनुसार सदर अनुमंडल में 178, बेनीपुर में 7 तथा बिरौल अनुमंडल में 3 वाहन स्वामी सेटलमेंट के लिए पहुंचे थे.

यातायात थाना की लोक अदालत से मिला 4.04 लाख रुपये राजस्व

यातायात थाना द्वारा आयोजित लोक अदालत में कुल 377 वाहन स्वामियों से 4 लाख 4 हजार 500 रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ था. यातायात थाना के अनुसार सदर अनुमंडल में 327, बेनीपुर में 27 तथा बिरौल में 23 वाहन स्वामियों ने जुर्माना राशि का निपटारा कराया था.

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