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फरीदाबाद में 3 दिनों में होगी विशेष लोक अदालत, लंबित मामले होंगे निपटाए

फरीदाबाद में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण 21-23 अगस्त 2026 को विशेष लोक अदालत आयोजित कर रहा है, जिसमें उच्चतम न्यायालय के लंबित मामलों का आपसी सहमति से निपटारा किया जाएगा। इस विशेष लोक अदालत में कई तरह के मामले, जैसे कि चेक बाउंस, पारिवारिक विवाद, किराया, स्थानांतरण याचिकाएं आदि, का निपटारा किया जा सकेगा। आमजन को विशेष लोक अदालत का लाभ उठाने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से संपर्क करना होगा।

17 जुलाई 2026 को 01:13 pm बजे
फरीदाबाद में 3 दिनों में होगी विशेष लोक अदालत, लंबित मामले होंगे निपटाए

सौजन्य से:- Jagran

फरीदाबाद में 3 दिन लगेगी विशेष लोक अदालत, करा सकेंगे लंबित मामलों का निपटारा; नोट कर लें तारीख

फरीदाबाद में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण 21-23 अगस्त 2026 को विशेष लोक अदालत आयोजित कर रहा है। इसमें उच्चतम न्यायालय के लंबित मामलों का आपसी सहमति से त् ...और पढ़ें

HighLights

- फरीदाबाद में 21-23 अगस्त 2026 को विशेष लोक अदालत।

- उच्चतम न्यायालय के लंबित मामलों का आपसी सहमति से निपटारा।

- चेक बाउंस, पारिवारिक विवाद जैसे कई मामले निपटाए जाएंगे।

जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। फरीदाबाद में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए) के सचिव एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी जितेंद्र सिंह ने आमजन से माननीय उच्चतम न्यायालय के समाधान समारोह के तहत आयोजित होने वाली विशेष लोक अदालत का लाभ उठाने की अपील की है।

उन्होंने बताया कि 21, 22 और 23 अगस्त 2026 को आयोजित इस विशेष लोक अदालत में उच्चतम न्यायालय में लंबित मामलों का आपसी सहमति से त्वरित और सरल निपटारा किया जाएगा।

लंबित मामलों का करा सकेंगे निपटारा

उन्होंने कहा कि जो पक्षकार अपने लंबित मामलों का समझौते के माध्यम से समाधान चाहते हैं, वे अपने मामले को विशेष लोक अदालत में सूचीबद्ध कराने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, फरीदाबाद से संपर्क कर सकते हैं।

प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए प्रशिक्षित मध्यस्थ पहले से प्री-लोक अदालत बैठकों का आयोजन करेंगे, ताकि दोनों पक्षों के बीच सहमति बन सके।

यह भी पढ़ें- नोट कर लें तारीख, हापुड़ में 3 दिन लगेगी विशेष लोक अदालत; आसानी से करा सकेंगे लंबित मामलों का निपटारा

इस विशेष लोक अदालत में चेक बाउंस, धन वसूली, समझौता योग्य आपराधिक मामले, मोटर दुर्घटना दावा, श्रम एवं रोजगार विवाद, पारिवारिक विवाद, किराया, स्थानांतरण याचिकाएं, भरण-पोषण, भूमि अधिग्रहण, सेवा एवं राजस्व संबंधी मामलों सहित अन्य उपयुक्त मामलों का निपटारा किया जा सकेगा।

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