फरीदाबाद में 3 दिनों में होगी विशेष लोक अदालत, लंबित मामले होंगे निपटाए
फरीदाबाद में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण 21-23 अगस्त 2026 को विशेष लोक अदालत आयोजित कर रहा है, जिसमें उच्चतम न्यायालय के लंबित मामलों का आपसी सहमति से निपटारा किया जाएगा। इस विशेष लोक अदालत में कई तरह के मामले, जैसे कि चेक बाउंस, पारिवारिक विवाद, किराया, स्थानांतरण याचिकाएं आदि, का निपटारा किया जा सकेगा। आमजन को विशेष लोक अदालत का लाभ उठाने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से संपर्क करना होगा।

सौजन्य से:- Jagran
फरीदाबाद में 3 दिन लगेगी विशेष लोक अदालत, करा सकेंगे लंबित मामलों का निपटारा; नोट कर लें तारीख
फरीदाबाद में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण 21-23 अगस्त 2026 को विशेष लोक अदालत आयोजित कर रहा है। इसमें उच्चतम न्यायालय के लंबित मामलों का आपसी सहमति से त् ...और पढ़ें
HighLights
- फरीदाबाद में 21-23 अगस्त 2026 को विशेष लोक अदालत।
- उच्चतम न्यायालय के लंबित मामलों का आपसी सहमति से निपटारा।
- चेक बाउंस, पारिवारिक विवाद जैसे कई मामले निपटाए जाएंगे।
जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। फरीदाबाद में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए) के सचिव एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी जितेंद्र सिंह ने आमजन से माननीय उच्चतम न्यायालय के समाधान समारोह के तहत आयोजित होने वाली विशेष लोक अदालत का लाभ उठाने की अपील की है।
उन्होंने बताया कि 21, 22 और 23 अगस्त 2026 को आयोजित इस विशेष लोक अदालत में उच्चतम न्यायालय में लंबित मामलों का आपसी सहमति से त्वरित और सरल निपटारा किया जाएगा।
लंबित मामलों का करा सकेंगे निपटारा
उन्होंने कहा कि जो पक्षकार अपने लंबित मामलों का समझौते के माध्यम से समाधान चाहते हैं, वे अपने मामले को विशेष लोक अदालत में सूचीबद्ध कराने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, फरीदाबाद से संपर्क कर सकते हैं।
प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए प्रशिक्षित मध्यस्थ पहले से प्री-लोक अदालत बैठकों का आयोजन करेंगे, ताकि दोनों पक्षों के बीच सहमति बन सके।
यह भी पढ़ें- नोट कर लें तारीख, हापुड़ में 3 दिन लगेगी विशेष लोक अदालत; आसानी से करा सकेंगे लंबित मामलों का निपटारा
इस विशेष लोक अदालत में चेक बाउंस, धन वसूली, समझौता योग्य आपराधिक मामले, मोटर दुर्घटना दावा, श्रम एवं रोजगार विवाद, पारिवारिक विवाद, किराया, स्थानांतरण याचिकाएं, भरण-पोषण, भूमि अधिग्रहण, सेवा एवं राजस्व संबंधी मामलों सहित अन्य उपयुक्त मामलों का निपटारा किया जा सकेगा।
Powered by Nyaya 247 News
संबंधित ख़बरें
इसी विषय की और ख़बरें →
सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया, वोटर लिस्ट में नाम नहीं होने से नागरिकता खत्म नहीं होती

लोक अदालत:चेक बाउंस मामलों का आपसी सहमति से निपटारा कल

शीर्ष अदालत ने जीवन रक्षक दवाओं के दाम और लोगों के जीवन अधिकार से जुड़ा न्यायिक मामला संभाला

मद्रास उच्च न्यायालय ने सेवा कर मामलों में डीजीसीईआई अधिकारियों को शक्ति देने वाली अधिसूचना को बरकरार रखा

सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: 'बुलडोजर' मामलों में अवमानना याचिकाओं की सुनवाई से इनकार

बुलडोजर एक्शन पर राहत denied, सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से किया इनकार

E20 पेट्रोल से चलती कार बंद होने पर कोर्ट ने मारुति को दिया बड़ा झटका

सुप्रीम कोर्ट ने रथ यात्रा उत्सव के बाद एनिमेटेड फिल्म 'महाप्रभु जगन्नाथ' की रिलीज को मंजूरी दे दी
ताज़ा ख़बरें
- मतदाता सूची से नाम हटाने पर भी मिलेंगी सरकारी सुविधाएं, सुप्रीम कोर्ट ने दी मोहिबुल्ला मंडल को राहत
- सुप्रीम कोर्ट की बड़ी राहत: वोटर लिस्ट से नाम हटा तो राशन मिलना रुकेगा नही
- किसी भी निर्माण को हटाने के लिए तीन सप्ताह का तीन-स्तरीय नोटिस: किसी निर्माण से संबंधित याचिकाओं को अब उच्च न्यायालयों में होगा
- वर्चुअल तरीके से पेश होंगे खुद केस लड़ने वाले
- बांदा जिले में अदालत का निर्णय: निगरानी याचिका खारिज
- आधुनिक मातृत्व की नई उम्र: मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का ऐतिहासिक फैसला
- सुप्रीम कोर्ट की विशेष लोक अदालत : विवादों का शांतिपूर्ण समाधान
- सुप्रीम कोर्ट की एक बड़ी चोट, हत्या के मामले में 'लाश नहीं तो मर्डर नहीं' वाली दलील पूरी तरह से खारिज!

