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सुप्रीम कोर्ट ने बताया: आर्थिक कठिनाई में बच्चे को गोद लेने के बावजूद उसे बेचना अस्वीकार्य

सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से स्पष्ट हुआ कि तेलंगाना के मामले में, आर्थिक तंगी के कारण बच्चे को गोद लेने के बाद भी उसे बेचना गलत है। अदालत ने यह ज़ोर दिया कि बच्चे के अधिकार और उसकी सुरक्षा को किसी भी आर्थिक लाभ के लिए नहीं छोड़ा जाना चाहिए।

19 सितंबर 2026 को 12:04 am बजे
सुप्रीम कोर्ट ने बताया: आर्थिक कठिनाई में बच्चे को गोद लेने के बावजूद उसे बेचना अस्वीकार्य

सौजन्य से:- Amar Ujala

सुप्रीम कोर्ट: तेलंगाना के मामले में अदालत बोली- आर्थिक तंगी में बच्चे को गोद देना उसे बेचना कतई नहीं

न्यूज डेस्क, अमर उजाला।

Published by: ज्योति भास्कर

Updated Sat, 19 Sep 2026 05:01 AM IST

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