सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने निजी विश्वविद्यालयों को शिक्षा के मूल उद्देश्य पर किया स्मरण
सुप्रीम कोर्ट ने निजी विश्वविद्यालयों को बताया कि उनका प्रमुख लक्ष्य शिक्षा को सेवा के रूप में प्रदान करना है, न कि केवल मुनाफ़ा कमाना। कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि शैक्षणिक संस्थानों को सामाजिक योगदान को प्राथमिकता देनी चाहिए।

सौजन्य से:- facebook.com
प्राइवेट यूनिवर्सिटी को नसीहत
सुप्रीम कोर्ट ने दी नसीहत
शिक्षा, सेवा हो मकसद- SC
सिर्फ मुनाफा ही नहीं- SC
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