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12 सितंबर को मुजफ्फरपुर में राष्ट्रीय लोक अदालत में 19,691 ट्रैफिक चालान निपटाए जाएंगे

स्थानीय जिला विधिक सेवा प्राधिकार में शनिवार से प्री‑रजिस्ट्रेशन शुरू होगा, जहाँ परिवहन विभाग व ट्रैफिक पुलिस के दो‑दो काउंटर पर चालान की छायाप्रति और आवश्यक दस्तावेज जमा करके टोकन प्राप्त किया जा सकेगा। यह प्रक्रिया लोक अदालत में शीघ्र सत्यापन और जुर्माने की तेज़ वसूली सुनिश्चित करेगी, जिससे लगभग 28.46 करोड़ रुपये की आय की उम्मीद है।

5 सितंबर 2026 को 12:31 am बजे
12 सितंबर को मुजफ्फरपुर में राष्ट्रीय लोक अदालत में 19,691 ट्रैफिक चालान निपटाए जाएंगे

सौजन्य से:- Dainik Bhaskar

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- 19691 Challans Of The Transport Department Will Be Settled In The National Lok Adalat On September 12.

परिवहन विभाग के 19691 चालान का 12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत में होगा निपटारा

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सिटी रिपोर्टर|मुजफ्फरपुर

12 सितंबर को लगने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में ट्रैफिक चालान पर राहत पाने के लिए शनिवार से प्री-रजिस्ट्रेशन शुरू होगा। इसके लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकार में परिवहन विभाग और ट्रैफिक पुलिस के चालान के लिए दो-दो काउंटर की व्यवस्था की गई है। वाहन मालिकों को इन काउंटरों पर चालान की छायाप्रति समेत अन्य जरूरी कागजात जमा करने होंगे। इसके बाद उन्हें टोकन दिया जाएगा। लोक अदालत में किसी तरह की परेशानी और समय की बचत के लिए परिवहन व ट्रैफिक चालान का सत्यापन पहले ही किया जाएगा। इससे लोक अदालत के दिन जुर्माने की राशि जमा करने में अधिक समय नहीं लगेगा।

डीटीओ प्रियंका सिन्हा ने बताया कि लोक अदालत में जुर्माने में राहत के लिए वाहन मालिकों को टोकन के साथ चालान की छायाप्रति, आधार कार्ड, आरसी सहित अन्य जरूरी दस्तावेज उपलब्ध कराने होंगे। परिवहन विभाग के 19,691 चालानों का लोक अदालत में निपटारा किया जाएगा। इन चालानों से करीब 28.46 करोड़ रुपए की वसूली होने का अनुमान है। विभाग की ओर से प्री-रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू किए जाने से वाहन मालिकों को चालान के निपटारे में सुविधा मिलने की उम्मीद है।

{धारा 177 : नियमों का सामान्य उल्लंघन 500 {धारा 177ए : ड्राइविंग रेगुलेशन का उल्लंघन 500 {धारा 179 : पुलिस के आदेश न मानना/बाधा डालना 2500 {धारा 180 : बिना लाइसेंस वाले को गाड़ी देना 2500 {धारा 189 : पब्लिक प्लेस पर रेस लगाना 2500 {धारा 201 : ट्रैफिक जाम/अवरोध डालना 500 {सामान्य उल्लंघन पर 500 से 2500

अन्य महत्वपूर्ण चालान : धारा 183(1) : ओवर स्पीड- 1000 {धारा 186 : नशे में या मानसिक रूप से अयोग्य होकर गाड़ी चलाना- 1000 {धारा 196 : बिना इंश्योरेंस - 1000 {धारा 198 : गाड़ी में अनधिकृत हस्तक्षेप - 1000 {धारा 190(2) बिना प्रदूषण सर्टिफिकेट -दोपहिया 1000, तिपहिया 1500, एलएमवी - 2000, एमएमवी - 3000, एमचएमवी 5000 {धारा 182बी : दोषपूर्ण वाहन चलाना - एलएमवी : 1000, एमएचबी/एचएमची - 2000 {धारा 178 : चालान में लिखी राशि का 50%

{खतरनाक ड्राइविंग पर 1000 से 5000 रुपए तक {धारा 184ए : रेड लाइट जंप पर जुर्माना : दोपहिया- 1000, तिपहिया- 2000, छोटी चारपहिया- 3000, मीडियम वाहन- 4000, भारी वाहन- 5000 {184बी : स्टॉप साइन का उल्लंघन - 1000 से 5000 तक {184सी : ड्राइविंग के दौरान मोबाइल पर बात- सभी वाहनों पर 5000 {184डी : गलत ओवरटेक- सभी वाहनों पर 5000 { 184ई : रॉन्ग साइड ड्राइविंग- दोपहिया- 1000, तिपहिया वाहन- 2000, छोटी चारपहिया वाहन- 3000, मीडियमवाहन- 4000, भारी वाहन- 5000 {184एफ : लापरवाही से खतरनाक ड्राइविंग- सभी वाहनों पर 5000।

धारा 194बी(1) : सीट बेल्ट न लगाना 500 धारा 194बी(2) : 14 बच्चे बिना सेफ्टी बेल्ट बैठाना 500 धारा 194सी : बाइक पर दो से अधिक सवारी 500 धारा 194डी : बिना हेलमेट 500 धारा 194ई : एम्बुलेंस/फायर ब्रिगेड को रास्ता न देना 5000 धारा 194एफ : गलत हॉर्न/प्रेशर हॉर्न 1000 धारा 194ए : ओवरलोड पैसेंजर 1000

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