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मुजफ्फरपुर में 12 सितंबर का राष्ट्रीय लोक अदालत: मई 2026 से पहले के ई‑चालानों का एकमुश्त निपटारा

मुजफ्फरपुर में 12 सितंबर 2026 को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में 31 मई 2026 से पहले कटे वाहन ई‑चालानों का एकमुश्त समाधान होगा। टोल प्लाज़ा वाले जिले में ही प्री‑रजिस्ट्रेशन और टोकन के साथ चालान की छाया प्रति, आधार कार्ड आदि जमा करके, चालकों को छूट सहित तेज़ी से जुर्माना भरने का अवसर मिलेगा। इस सत्र में 19,691 लंबित चालान, लगभग 28.46 करोड़ रुपये की वसूली लक्ष्य के साथ, निपटारे के लिए प्रस्तुत किए जाएंगे।

4 सितंबर 2026 को 10:33 am बजे
मुजफ्फरपुर में 12 सितंबर का राष्ट्रीय लोक अदालत: मई 2026 से पहले के ई‑चालानों का एकमुश्त निपटारा

सौजन्य से:- Jagran

12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत, 31 मई 2026 से पहले के कटे वाहन ई-चालान का होगा निपटारा

मुजफ्फरपुर में 12 सितंबर 2026 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन होगा, जिसमें वाहन चालकों के लंबित ई-चालानों का 'एकमुश्त ...और पढ़ें

HighLights

- 12 सितंबर 2026 को मुजफ्फरपुर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन।

- 'एकमुश्त समाधान योजना 2026' के तहत ई-चालानों पर मिलेगी छूट।

- 31 मई 2026 से पहले के चालानों के लिए प्री-रजिस्ट्रेशन अनिवार्य।

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। वाहन चालकों के लंबित ई-चालानों के निपटारे के लिए 12 सितंबर 2026 को राष्ट्रीय लोक अदालत (National Lok Adalat 2026) का आयोजन होगा। 'एकमुश्त समाधान योजना 2026' के तहत जुर्माने की राशि में छूट का लाभ मिलेगा।

इसको लेकर राज्य परिवहन आयुक्त आरिफ अहसन ने पत्र जारी किया है। टोल प्लाजा से कटे ई-चालानों के लिए कहा गया है कि जिस जिले में टोल प्लाजा है, उसी जिले में उससे जुड़े लंबित चालानों का निपटारा होगा। लोक अदालत से पहले प्री-रजिस्ट्रेशन अनिवार्य किया गया है।

जिला विधिक सेवा प्राधिकार में पांच सितंबर से परिवहन व यातायात पुलिस के दो-दो काउंटर बनाए जाएंगे। यहां चालान की छाया प्रति व अन्य कागजात जमा करना होगा। वाहन मालिकों को टोकन दिया जाएगा। परिवहन-यातायात पुलिस जुर्माने के चालान का वेरिफिकेशन लोक अदालत से पहले ही करेगी।

इससे लोक अदालत में वाहन मालिकों को जुर्माने की राशि जमा करने में अधिक समय नहीं लगेगा। साथ ही तेजी से मामले का निपटारा होगा। लोक अदालत में 31 मई 2026 से पूर्व कटे ई-चालान का ही समझौते के तहत निपटारा होगा।

जिला परिवहन पदाधिकारी प्रियंका सिन्हा ने कहा कि आदेशानुसार मामले का निपटारा होगा। वाहन मालिकों की सुविधा का विशेष ध्यान रखा जाएगा। प्राधिकार व विभाग के निर्देशों का शत प्रतिशत पालन होगा। लोक अदालत में जुर्माने से राहत के लिए टोकन के साथ चालान की छाया प्रति, आधार कार्ड, आरसी आदि देना होगा।

परिवहन विभाग करेगा 19 हजार 691 चालान का निपटारा:

राष्ट्रीय लोक अदालत में परिवहन विभाग 19 हजार 691 चालान का समझौते के तहत निपटारा करेगा। इससे करीब 28.46 करोड़ रुपये की वसूली होगी। परिवहन विभाग द्वारा 2019 से मई 2026 तक 37,515 चालान किए गए। 56.15 करोड़ जुर्माना किया गया।

इसमें से अब तक 17,824 वाहन मालिकों ने चालानों की राशि जमा की। इससे विभाग को 27.69 करोड़ रुपये राजस्व की प्राप्ति हुई। जबकि अब भी 19,691 चालान लंबित हैं।

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