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स्थायी लोक अदालत में बीमा कंपनी देगी 11.25 लाख रुपये:एक माह में भुगतान का आदेश, दुर्घटना क्लेम के मामले में कार्रवाई
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बहराइच में स्थायी लोक अदालत ने दुर्घटना में मृत व्यक्ति के परिजनों को बीमा क्लेम दिलाने के मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। अदालत ने बीमा कंपनी को मृतक नितिन कुमार मौर्य के आश्रितों को 11 लाख 25 हजार रुपये का भुगतान एक माह के भीतर करने का आदेश दिया है।
मामला न्यायालय स्थायी लोक अदालत में वाद संख्या 14/2025 के तहत विचाराधीन था। इसमें बाबूराम मौर्य आदि बनाम प्रबंधक, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड पक्षकार थे। याचिका में नितिन कुमार मौर्य की दुर्घटना में मृत्यु के संबंध में 15 लाख रुपये की बीमा धनराशि दिलाए जाने की मांग की गई थी।
19 अगस्त को हुई सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों के अधिवक्ता उपस्थित हुए। स्थायी लोक अदालत न्यायपीठ के अध्यक्ष सुरेश चंद्र मौर्या, सदस्य शिवानी चतुर्वेदी और सोनाली गुप्ता ने सुलहनामे का अवलोकन करने के बाद याचिका का निस्तारण किया। सुलहनामे के अनुसार बीमा कंपनी ने याचीगण को 11 लाख 25 हजार रुपये देना स्वीकार किया।
एक माह में न्यायालय के खाते में जमा करनी होगी राशि
अदालत ने बीमा कंपनी को निर्देश दिया कि उक्त धनराशि एक माह के भीतर न्यायालय के चालू खाते में जमा की जाए। राशि में से याची संख्या एक बाबूराम मौर्य और याची संख्या दो विजय लक्ष्मी को 3 लाख 62 हजार 500 रुपये प्रत्येक नकद दिए जाएंगे।
शेष 4 लाख रुपये में से बाबूराम मौर्य और विजय लक्ष्मी के नाम 2-2 लाख रुपये की सावधि जमा (एफडी) राष्ट्रीयकृत बैंक में तीन-तीन वर्ष के लिए कराई जाएगी।
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