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सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई: क्या बार काउंसिल ऑफ़ इंडिया को मिलेंगे लॉ कॉलेजों पर नियामक अधिकार?
सुप्रीम कोर्ट ने गिरिश मित्तल एवं अन्य द्वारा दायर याचिकाओं पर विचार किया और यह तय करने को कहा कि बार काउंसिल ऑफ़ इंडिया को लॉ कॉलेजों को नियंत्रित करने की शक्ति है या नहीं। कोर्ट ने कहा कि काउंसिल सामान्य दिशा-निर्देश जैसे कोर्स की अवधि तय कर सकती है, पर वह कानूनी शिक्षा पर प्रत्यक्ष नियंत्रण नहीं लगा सकती।

सौजन्य से:- Deccan Herald
Supreme Court to examine if Bar Council of India can regulate law colleges
Taking up pleas filed by Girish Mittal and others, the court said, while the BCI could prescribe general guidelines such as the duration of a law course, it could not exercise direct control over legal education.
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