हाईकोर्ट में सुनवाई की तारीख तय करते समय छुट्टियों की अवधि सामान्यतः नहीं गिनी जाएगी: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (16 अक्टूबर) को स्पष्ट किया कि यदि हाईकोर्ट किसी मामले को दो सप्ताह बाद सूचीबद्ध करने का निर्देश देता है और इस अवधि की गणना के दौरान अदालत में छुट्टियां पड़ती हैं तो रजिस्ट्री को सामान्यतः छुट्टियों की अवधि को छोड़कर दो सप्ताह की गणना करनी चाहिए। हालांकि यह संबंधित हाईकोर्ट के लागू नियमों के अधीन होगा। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस शील नागू की बेंच ने कहा कि यदि हाईकोर्ट की कोई बेंच किसी याचिका को दो सप्ताह बाद सूचीबद्ध करने का निर्देश देती है और इस अवधि के समाप्त होने के बाद की तारीख

सौजन्य से:- लाइव लॉ हिंदी
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सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (16 अक्टूबर) को स्पष्ट किया कि यदि हाईकोर्ट किसी मामले को दो सप्ताह बाद सूचीबद्ध करने का निर्देश देता है और इस अवधि की गणना के दौरान अदालत में छुट्टियां पड़ती हैं तो रजिस्ट्री को सामान्यतः छुट्टियों की अवधि को छोड़कर दो सप्ताह की गणना करनी चाहिए। हालांकि यह संबंधित हाईकोर्ट के लागू नियमों के अधीन होगा। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस शील नागू की बेंच ने कहा कि यदि हाईकोर्ट की कोई बेंच किसी याचिका को दो सप्ताह बाद सूचीबद्ध करने का निर्देश देती है और इस अवधि के समाप्त होने के बाद की तारीख
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